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Basti News: अफीम रखने के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 05 Apr 2024 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 05 Apr 2024 01:01 AM IST
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बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विजय कुमार कटियार की अदालत ने आठ किलो अवैध अफीम रखने के मामले में आरोपी बिहार राज्य के बेतिया जिला के सिकटा बाजार मीर परसा गांव निवासी मुकेश कुमार व पूर्वी चंपराण के थाना रामगढ़ ग्राम धनहर देवली निवासी दीपेंद्र प्रसाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक मृत्युंजय उपाध्याय, कुमार उत्कर्ष ने अदालत को बताया कि 17 मार्च 2024 को बड़े वन ओवरब्रिज के पास आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। इसमें मुकेश के कब्जे से 4.170 किग्रा तथा देवेंद्र के कब्जे से 4.120 किग्रा अवैध अफीम बरामद हुआ। पुलिस ने जब कागज मांगे तो वह दिखा नहीं सके। बरामद श्रेणी की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी की है। दूसरे प्रदेश के हैं, ऐसे में जमानत होने पर इनके दोबारा न्यायालय में नहीं आने की आशंका है। न्यायाधीश ने तथ्यों के आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक मृत्युंजय उपाध्याय, कुमार उत्कर्ष ने अदालत को बताया कि 17 मार्च 2024 को बड़े वन ओवरब्रिज के पास आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। इसमें मुकेश के कब्जे से 4.170 किग्रा तथा देवेंद्र के कब्जे से 4.120 किग्रा अवैध अफीम बरामद हुआ। पुलिस ने जब कागज मांगे तो वह दिखा नहीं सके। बरामद श्रेणी की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी की है। दूसरे प्रदेश के हैं, ऐसे में जमानत होने पर इनके दोबारा न्यायालय में नहीं आने की आशंका है। न्यायाधीश ने तथ्यों के आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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