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Basti News: किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 20 May 2023 12:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 20 May 2023 12:35 AM IST
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बस्ती। किशोरी को आपत्तिजनक फोटो दिखाकर दुष्कर्म के मामले मेें कलवारी थानाक्षेत्र के आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने कलवारी थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी नाबालिग बेटी का नहाते समय रतनदीप नामक व्यक्ति ने मोबाइल फोन से फोटो खींच लिया था। उसी को दिखा कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर कलवारी पुलिस ने आईटी एक्ट और मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत कर्ता ने कहा कि थाने पर उसकी पूरी बात नहीं लिखी गई।पीड़िता ने जरिये अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल कर रतनदीप पर अपनी पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोप की धारा जोड़ने के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की। न्यायाधीश डॉक्टर अमित वर्मा की अदालत ने अर्जी के अनुसार विवेचना करने का आदेश कलवारी पुलिस को दिया।
विवेचक ने विवेचना के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध दुष्कर्म व अन्य धारा लगाकर गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा। अभियुक्त ने न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता वंदना चौधरी, अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय, अरुण श्रीवास्तव तथा प्राइवेट काउंसिल एसएन दुबे ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा कि आरोपी ने समाज में पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करके उसके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। गलत तरीके से उसका शारीरिक शोषण किया है। वीडियो दिखाकर कई बार दुष्कर्म का भी आरोप है। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विवेचक ने विवेचना के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध दुष्कर्म व अन्य धारा लगाकर गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा। अभियुक्त ने न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता वंदना चौधरी, अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय, अरुण श्रीवास्तव तथा प्राइवेट काउंसिल एसएन दुबे ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा कि आरोपी ने समाज में पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करके उसके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। गलत तरीके से उसका शारीरिक शोषण किया है। वीडियो दिखाकर कई बार दुष्कर्म का भी आरोप है। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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