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अमरमणि केस : लखनऊ पहुंची बस्ती पुलिस की टीम, सुनवाई आज
Fri, 09 Feb 2024 12:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
Updated Fri, 09 Feb 2024 12:59 PM IST
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अमरमणि त्रिपाठी (file)
- फोटो : amar ujala
व्यवसायी पुत्र अपहरणकांड में आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोतवाली पुलिस की टीम बृहस्पतिवार को लखनऊ पहुंची। टीम ने वहां प्रशासन को कुर्की के संबंध में पत्र सौंपा। इसमें बताया गया कि लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति का पता चला है। कोर्ट के आदेश के अनुसार उसकी कुर्की की जानी है। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है।
बता दें 30 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संपत्ति के संबंध में मांगी गई रिपोर्ट न मिलने पर जिलाधिकारी को रिमाइंडर भेजा था। कोतवाल को भी आदेश दिया कि पूरे भारत में अमरमणि की जहां भी संपत्ति हो, उसपर अगली तारीख पर रिपोर्ट पेश करें। अन्यथा उनके विरुद्ध विपरीत उपधारणा की जाएगी।
इससे पहले 20 जनवरी की सुनवाई के दौरान कोतवाल चंदन कुमार की तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि महराजगंज व लखनऊ में दो अचल संपत्ति पाई गईं। दोनों संपत्तियां जिलाधिकारी बस्ती के अधिकार क्षेत्र से बाहर की हैं।
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ऐसे में विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए)/ सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने बस्ती के डीएम को निर्देश दिया था कि वह स्पष्ट करें कि अमरमणि त्रिपाठी की जिले में कोई चल या अचल संपत्ति है या नहीं। ताकि महराजगंज और लखनऊ में आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया जा सके।
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बता दें 30 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संपत्ति के संबंध में मांगी गई रिपोर्ट न मिलने पर जिलाधिकारी को रिमाइंडर भेजा था। कोतवाल को भी आदेश दिया कि पूरे भारत में अमरमणि की जहां भी संपत्ति हो, उसपर अगली तारीख पर रिपोर्ट पेश करें। अन्यथा उनके विरुद्ध विपरीत उपधारणा की जाएगी।
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इससे पहले 20 जनवरी की सुनवाई के दौरान कोतवाल चंदन कुमार की तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि महराजगंज व लखनऊ में दो अचल संपत्ति पाई गईं। दोनों संपत्तियां जिलाधिकारी बस्ती के अधिकार क्षेत्र से बाहर की हैं।
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ऐसे में विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए)/ सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने बस्ती के डीएम को निर्देश दिया था कि वह स्पष्ट करें कि अमरमणि त्रिपाठी की जिले में कोई चल या अचल संपत्ति है या नहीं। ताकि महराजगंज और लखनऊ में आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया जा सके।