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नदियों में मूर्ति विसर्जन पर प्रशासन ने लगाई रोक

Wed, 03 Nov 2021 12:13 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Nov 2021 12:13 AM IST
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Administration banned idol immersion in rivers
नदियों में मूर्ति विसर्जन पर प्रशासन ने लगाई रोक
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बस्ती। दीपावली के अवसर पर पटाखों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को संबंधित तहसील से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह निर्देश डीएम सौम्या अग्रवाल ने मंगलवार को पुलिस लाइंस सभागार में जिला शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि 24 घंटे के भीतर पात्रों को पटाखे का लाइसेंस निर्गत करें। साथ ही नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक रहेगी।

डीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखें। विद्युत निगम को नियमित विद्युत आपूर्ति तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को नियमित साफ-सफाई के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि नदियों में मूर्ति विसर्जन के लिए पूर्णतया मनाही है। नदी के किनारे पर्याप्त गड्ढे तैयार किए जाएंगे तथा वहां पर्याप्त साफ-सफाई रखी जाएगी। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जुलूस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। बैठक का संचालन एडीएम अभय कुमार मिश्र ने किया। बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम हर्रैया अमृत पाल कौर, सीओ शाक्ति सिंह, डीपीआरओ एसएस सिंह, ईओ अखिलेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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