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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष सश्रम कारावास

Fri, 26 Nov 2021 11:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 11:51 PM IST
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Accused of culpable homicide arrested
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा
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विशेष सत्र न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अधिवक्ता कमलेश चौधरी, अखिलेश दुबे, वंदना चौधरी ने अदालत को बताया कि घटना कलवारी थानाक्षेत्र के एक गांव की है। एक परिवार के लोग 18 दिसंबर 2018 को रिश्तेदार की आकस्मिक मौत होने पर उनके घर गए थे। घर पर नाबालिग बेटी थी। घटना के दिन करीब शाम चार बजे वह शौच के लिए गन्ने के खेत मे गई थी।
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गांव के एक व्यक्ति के दामाद फूलपुर थाना कलवारी निवासी चंद्रेश खेत में घुस कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर कुछ बच्चे दौड़ कर आए, तब तक आरोपी फरार हो गया। पीड़िता के पिता ने दूसरे दिन मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पीड़िता ने मिट्टी का तेल शरीर पर छिड़क कर आग लगाकर जान दे दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी चंद्रेश को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर 14 वर्ष की सजा सुनाई।
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