फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Accused acquitted in case of abducting girl

Basti News: युवती को भगाने के मामले में आरोपी दोष मुक्त

Fri, 31 May 2024 02:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 31 May 2024 02:15 AM IST
विज्ञापन
Accused acquitted in case of abducting girl
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने दिया आदेश
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम बस्ती के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने एक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया है।
आजमगढ़ के ककरही निवासी मेराज पर आरोप था कि वह रुधौली क्षेत्र के एक गांव की महिला को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। अभियोजन ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि वादी मुकदमा ने रुधौली थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री काॅलेज में पढ़ती है। वह घर से पढ़ने कॉलेज गई थी, लेकिन शाम तक वापस न आने पर उसके फोन पर कॉल किया तो वह बंद मिला।
विज्ञापन

जानकारी करने पर पता चला कि मेराज उसे भगाकर कहीं लेकर चला गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आठ गवाहों के गवाही व सक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायाधीश ने आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed