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Basti News: युवती को भगाने के मामले में आरोपी दोष मुक्त
Fri, 31 May 2024 02:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 31 May 2024 02:15 AM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम बस्ती के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने एक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया है।
आजमगढ़ के ककरही निवासी मेराज पर आरोप था कि वह रुधौली क्षेत्र के एक गांव की महिला को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। अभियोजन ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि वादी मुकदमा ने रुधौली थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री काॅलेज में पढ़ती है। वह घर से पढ़ने कॉलेज गई थी, लेकिन शाम तक वापस न आने पर उसके फोन पर कॉल किया तो वह बंद मिला।
जानकारी करने पर पता चला कि मेराज उसे भगाकर कहीं लेकर चला गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आठ गवाहों के गवाही व सक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायाधीश ने आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम बस्ती के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने एक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया है।
आजमगढ़ के ककरही निवासी मेराज पर आरोप था कि वह रुधौली क्षेत्र के एक गांव की महिला को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। अभियोजन ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि वादी मुकदमा ने रुधौली थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री काॅलेज में पढ़ती है। वह घर से पढ़ने कॉलेज गई थी, लेकिन शाम तक वापस न आने पर उसके फोन पर कॉल किया तो वह बंद मिला।
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जानकारी करने पर पता चला कि मेराज उसे भगाकर कहीं लेकर चला गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आठ गवाहों के गवाही व सक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायाधीश ने आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया है।
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