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Basti News: काश्तकार पर तेजाब फेंकने के मामले में दर्ज होगी रिपोर्ट
Sat, 11 May 2024 11:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 11 May 2024 11:56 AM IST
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- मामले में 15-20 अज्ञात को भी बनाया गया है आरोपी
- सीजेएम ने नगर पुलिस को दिया रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जबरिया गेहूं की फसल काटकर ले जाने और काश्तकार के मना करने पर जानलेवा हमला व तेजाब फेंकने के मामले में सीजेएम आशीष कुमार राय की अदालत ने नगर पुलिस का नाकेस दर्ज करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र के बट्टूपुर निवासी संजय मिश्र ने अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि 11 अप्रैल 2024 को बगही तिवारी निवासी कृपाशंकर तिवारी, कमलावती, कृष्णा देवी, मोहन, बब्लू, ध्रुपचंद्र और उनके रिश्तेदार पिपरौला निवासी संजय दुबे, शुभम दुबे व रतासगढ़ निवासी उत्कर्ष तिवारी उनकी गेहूं की फसल काटकर घर ले जाने लगे। संजय ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तो सभी ने उन्हें पकड़कर तब तक मारापीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गए।
मरणासन्न स्थिति में उनके ऊपर तेजाब डालकर चले गए और संजय के घर जाकर बोले की जाओ उसकी लाश खेत में पड़ी है ले आओ। आनन-फानन पहुंचे परिजन संजय को लेकर अस्पताल चले गए। इसके बाद थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन पुलिस ने उल्टे संजय सहित आठ परिजनों पर ही रिपाेर्ट दर्ज कर लिया।
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आरोप है कि पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज करने से मना कर दिया। न्यायाधीश ने नगर पुलिस को जानलेवा हमला, जबरिया फसल काटने व चुराने और तेजाब फेंकने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा कि यह संज्ञेय प्रकृति का अपराध है। ऐसे मामले में पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई न्यायिक व्यवस्थाओं के विपरीत है।
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- सीजेएम ने नगर पुलिस को दिया रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जबरिया गेहूं की फसल काटकर ले जाने और काश्तकार के मना करने पर जानलेवा हमला व तेजाब फेंकने के मामले में सीजेएम आशीष कुमार राय की अदालत ने नगर पुलिस का नाकेस दर्ज करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र के बट्टूपुर निवासी संजय मिश्र ने अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि 11 अप्रैल 2024 को बगही तिवारी निवासी कृपाशंकर तिवारी, कमलावती, कृष्णा देवी, मोहन, बब्लू, ध्रुपचंद्र और उनके रिश्तेदार पिपरौला निवासी संजय दुबे, शुभम दुबे व रतासगढ़ निवासी उत्कर्ष तिवारी उनकी गेहूं की फसल काटकर घर ले जाने लगे। संजय ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तो सभी ने उन्हें पकड़कर तब तक मारापीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गए।
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मरणासन्न स्थिति में उनके ऊपर तेजाब डालकर चले गए और संजय के घर जाकर बोले की जाओ उसकी लाश खेत में पड़ी है ले आओ। आनन-फानन पहुंचे परिजन संजय को लेकर अस्पताल चले गए। इसके बाद थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन पुलिस ने उल्टे संजय सहित आठ परिजनों पर ही रिपाेर्ट दर्ज कर लिया।
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आरोप है कि पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज करने से मना कर दिया। न्यायाधीश ने नगर पुलिस को जानलेवा हमला, जबरिया फसल काटने व चुराने और तेजाब फेंकने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा कि यह संज्ञेय प्रकृति का अपराध है। ऐसे मामले में पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई न्यायिक व्यवस्थाओं के विपरीत है।