{"_id":"68eebcb3ce06398c280817d3","slug":"a-case-of-gang-rape-of-a-teenager-was-registered-on-the-orders-of-the-court-basti-news-c-207-1-sgkp1006-145842-2025-10-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: कोर्ट के आदेश पर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: कोर्ट के आदेश पर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का केस
Wed, 15 Oct 2025 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 15 Oct 2025 02:42 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
छावनी (बस्ती)। पुलिस ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोप है कि गांव के दो युवक बहलाकर किशोरी को दिल्ली ले गए और वहां दुष्कर्म किया।
शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि गत तीस जुलाई की शाम करीब साढ़े पांच बजे वह खेत पर काम करने गई थी। उस समय उनकी बेटी घर पर अकेली थी। जब महिला खेत से लौटीं तो बेटी घर पर नहीं मिली। आसपास के लोगों से पता चला कि सत्या देवी के सहयोग से रघुवीर उर्फ बीरू और विजय कुमार उनकी लड़की को कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे थे।
महिला के अनुसार, जब दोनों युवकों के घर जाकर विरोध किया तो उन्होंने उन्हें धमकाया और मारपीट की। इसके बाद रघुवीर और विजय ने बहलाकर किशोरी को दिल्ली ले जाने की योजना बनाई। उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर लड़की को चुप रखने की कोशिश की। बेटी किसी तरह अपने चंगुल से मुक्त होकर घर लौटी और अपनी आपबीती माता-पिता को बताई। उसके बयान के आधार पर कोर्ट ने छावनी पुलिस को आदेश दिया कि मामले में कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
थानाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार छावनी पुलिस ने रघुवीर उर्फ बीरू, विजय कुमार समेत कुल चार लोगों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
छावनी (बस्ती)। पुलिस ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोप है कि गांव के दो युवक बहलाकर किशोरी को दिल्ली ले गए और वहां दुष्कर्म किया।
शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि गत तीस जुलाई की शाम करीब साढ़े पांच बजे वह खेत पर काम करने गई थी। उस समय उनकी बेटी घर पर अकेली थी। जब महिला खेत से लौटीं तो बेटी घर पर नहीं मिली। आसपास के लोगों से पता चला कि सत्या देवी के सहयोग से रघुवीर उर्फ बीरू और विजय कुमार उनकी लड़की को कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे थे।
विज्ञापन
महिला के अनुसार, जब दोनों युवकों के घर जाकर विरोध किया तो उन्होंने उन्हें धमकाया और मारपीट की। इसके बाद रघुवीर और विजय ने बहलाकर किशोरी को दिल्ली ले जाने की योजना बनाई। उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर लड़की को चुप रखने की कोशिश की। बेटी किसी तरह अपने चंगुल से मुक्त होकर घर लौटी और अपनी आपबीती माता-पिता को बताई। उसके बयान के आधार पर कोर्ट ने छावनी पुलिस को आदेश दिया कि मामले में कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
थानाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार छावनी पुलिस ने रघुवीर उर्फ बीरू, विजय कुमार समेत कुल चार लोगों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।