{"_id":"5c081d8dbdec2241c54d13fa","slug":"201544035725-basti-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के दो आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्म के दो आरोपी दोषमुक्त
Updated Thu, 06 Dec 2018 12:18 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दुष्कर्म के दो आरोपी दोषमुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने दुष्कर्म के जुर्म में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के भरथराम उससे काफी दिन पहले धोखे से अपने घर बुलाए और उसके साथ दुष्कर्म किए। ब्लैकमेल करने को उसकी अश्लील वीडियो बनाई। तभी से भरथ राम व उसके रिश्तेदार राहुल धमकी देकर शहर के एक चौराहे पर किराए का मकान दिलाकर दुष्कर्म करते रहे। पुलिस से शिकायत की गई, मगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नतीजतन, कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचक ने पीड़िता के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट में आरोप तय किया गया। अभियोजन पक्ष से गवाहों के बयान के बाद बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने कहा गया कि पीड़िता आरोपी से धन उधार लिया था, मांगने पर नाराज होकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया। गवाहों के विरोधाभासी बयान व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त किया।
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। प्रभारी जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने दो अलग-अलग मामलों के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक मामला छप्पर जलाने का है, जबकि दूसरा 21 बाइक चोरियों से संबंधित है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि पहला मामला हर्रैया थाना क्षेत्र के जयपालपुर का है। इस गांव के रामनयन को मजदूरी के लिए गांव के शिवमूरत शर्मा, विनोद व हरिशंकर वर्मा ने बुलाया। कतिपय कारणों से वह उनके घर नहीं जा सका। इससे नाराज होकर 13 मई 2012 की रात 11.30 बजे विनोद व हरिशंकर के ललकारने पर शिवमूरत ने रामनयन के छप्पर में आग लगा दी। अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर आरोपी तलब हुए। विनोद व हरिशंकर की जमानत तत्कालीन जिला जज ने स्वीकारी थी, मगर शिव मूरत की अपराध में मुख्य भूमिका को देखते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला बाइक चोरी का है। कोतवाली थाने पर तीन बाइक चोरियों का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के आमिर हुसैन ने दूसरा गनेशपुर के कामता प्रसाद ने जबकि तीसरा मुकदमा चननी खास के शिवशंकर ने बाइक चोरी का दर्ज कराया था। 13 अक्तूबर 2018 को गोंडा जनपद की नवाबगंज पुलिस ने रवि वर्मा निवासी धुरदा परशुरामपुर व उसके चार अन्य साथियों के उसके निशानदेही पर दबोचा। इनके पास से चोरी की 21 बाइक बरामद हुई थी, जिसमें जिले में चोरी हुई तीन बाइक भी थीं। प्रकरण की गंभीरता और बड़ी संख्या में बाइक बरामदगी को देखते हुए रवि वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने दुष्कर्म के जुर्म में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के भरथराम उससे काफी दिन पहले धोखे से अपने घर बुलाए और उसके साथ दुष्कर्म किए। ब्लैकमेल करने को उसकी अश्लील वीडियो बनाई। तभी से भरथ राम व उसके रिश्तेदार राहुल धमकी देकर शहर के एक चौराहे पर किराए का मकान दिलाकर दुष्कर्म करते रहे। पुलिस से शिकायत की गई, मगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नतीजतन, कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचक ने पीड़िता के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट में आरोप तय किया गया। अभियोजन पक्ष से गवाहों के बयान के बाद बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने कहा गया कि पीड़िता आरोपी से धन उधार लिया था, मांगने पर नाराज होकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया। गवाहों के विरोधाभासी बयान व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त किया।
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। प्रभारी जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने दो अलग-अलग मामलों के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक मामला छप्पर जलाने का है, जबकि दूसरा 21 बाइक चोरियों से संबंधित है।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि पहला मामला हर्रैया थाना क्षेत्र के जयपालपुर का है। इस गांव के रामनयन को मजदूरी के लिए गांव के शिवमूरत शर्मा, विनोद व हरिशंकर वर्मा ने बुलाया। कतिपय कारणों से वह उनके घर नहीं जा सका। इससे नाराज होकर 13 मई 2012 की रात 11.30 बजे विनोद व हरिशंकर के ललकारने पर शिवमूरत ने रामनयन के छप्पर में आग लगा दी। अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर आरोपी तलब हुए। विनोद व हरिशंकर की जमानत तत्कालीन जिला जज ने स्वीकारी थी, मगर शिव मूरत की अपराध में मुख्य भूमिका को देखते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला बाइक चोरी का है। कोतवाली थाने पर तीन बाइक चोरियों का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के आमिर हुसैन ने दूसरा गनेशपुर के कामता प्रसाद ने जबकि तीसरा मुकदमा चननी खास के शिवशंकर ने बाइक चोरी का दर्ज कराया था। 13 अक्तूबर 2018 को गोंडा जनपद की नवाबगंज पुलिस ने रवि वर्मा निवासी धुरदा परशुरामपुर व उसके चार अन्य साथियों के उसके निशानदेही पर दबोचा। इनके पास से चोरी की 21 बाइक बरामद हुई थी, जिसमें जिले में चोरी हुई तीन बाइक भी थीं। प्रकरण की गंभीरता और बड़ी संख्या में बाइक बरामदगी को देखते हुए रवि वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन