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Basti News: गांजा तस्करी के दोषी को 18 माह की कैद
Sat, 08 Jul 2023 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 08 Jul 2023 01:23 AM IST
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बस्ती। अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी सुरेमन को 18 माह कठोर कारावास की सजा सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 75 सौ रुपये अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक मृत्युंजय उपाध्याय व कुमार उत्कर्ष ने अदालत को बताया कि कलवारी थाने के उप निरीक्षक भीम सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि गुलरिया मोड़ पर एक व्यक्ति झोले में कुछ अवैध सामान लेकर खड़ा है। उप निरीक्षक मय टीम पहुंचे तो आरोपी उन्हें देखकर भागने लगा। जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जांच में उसके पास से एक किलो 150 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी ने अपना नाम सुरेमन निवासी भोयर का बताया। पुलिस ने एडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बरामद गांजे से कुछ अंश प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा और आरोपी को न्यायालय में पेश किया। गवाही, प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 18 माह की कठोर सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजक मृत्युंजय उपाध्याय व कुमार उत्कर्ष ने अदालत को बताया कि कलवारी थाने के उप निरीक्षक भीम सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि गुलरिया मोड़ पर एक व्यक्ति झोले में कुछ अवैध सामान लेकर खड़ा है। उप निरीक्षक मय टीम पहुंचे तो आरोपी उन्हें देखकर भागने लगा। जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जांच में उसके पास से एक किलो 150 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी ने अपना नाम सुरेमन निवासी भोयर का बताया। पुलिस ने एडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बरामद गांजे से कुछ अंश प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा और आरोपी को न्यायालय में पेश किया। गवाही, प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 18 माह की कठोर सजा सुनाई।
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