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Basti News: मारपीट के नौ साल पुराने मामले में दोनों पक्षों के 16 लोगों को सजा
Fri, 29 Mar 2024 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 29 Mar 2024 12:10 AM IST
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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा की अदालत ने मारपीट के नौ साल पुराने मामले में दोनों पक्षों को दोषी करार दिया है। एक पक्ष के 12 लोग दोषी पाए गए हैं। इनमें से 11 आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास व प्रत्येक पर 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष के चार लोगों को तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास व प्रत्येक पर 5500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह व अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में बेढ़ा बांधने पर 27 अप्रैल 2015 को दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष के बाबूराम, रामचंद्र, राम ललित, यादराम, राम प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, सोनू, सुनील, शकुंतला, जगुरा व संगीता के विरुद्ध दूसरे पक्ष के रोहित ने केस दर्ज कराया।
दूसरे पक्ष के जयकरन यादव, रोहित यादव, मोहित यादव व राजकुमारी के प्रथम पक्ष के बाबूराम ने केस दर्ज कराया। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने पाया कि मारपीट में सभी दोषी हैं। मारपीट में जख्म की प्रकृति के आधार पर प्रथम पक्ष को पांच-पांच व दूसरे पक्ष के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई । प्रथम पक्ष के आरोपी सोनू सजा सुनते समय अदालत में उपस्थित नहीं रहा। न्यायाधीश ने उसे गिरफ्तार करने के लिए अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह व अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में बेढ़ा बांधने पर 27 अप्रैल 2015 को दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष के बाबूराम, रामचंद्र, राम ललित, यादराम, राम प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, सोनू, सुनील, शकुंतला, जगुरा व संगीता के विरुद्ध दूसरे पक्ष के रोहित ने केस दर्ज कराया।
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दूसरे पक्ष के जयकरन यादव, रोहित यादव, मोहित यादव व राजकुमारी के प्रथम पक्ष के बाबूराम ने केस दर्ज कराया। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने पाया कि मारपीट में सभी दोषी हैं। मारपीट में जख्म की प्रकृति के आधार पर प्रथम पक्ष को पांच-पांच व दूसरे पक्ष के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई । प्रथम पक्ष के आरोपी सोनू सजा सुनते समय अदालत में उपस्थित नहीं रहा। न्यायाधीश ने उसे गिरफ्तार करने के लिए अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया।
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