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लोकसभा चुनाव-2019 अधिसूचना लागू,खर्च का बहीखाता खुला

Tue, 16 Apr 2019 11:59 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 16 Apr 2019 11:59 PM IST
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लोकसभा चुनाव-2019 अधिसूचना लागू,खर्च का बहीखाता खुला
अधिसूचना लागू, खर्च का बहीखाता खुला
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की अधिसूचना
12 मई को 18 लाख 31 हजार 666 मतदाता देंगे वोट
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। लोकसभा चुनाव-2019 के छठे चरण की चुनाव अधिसूचना मंगलवार को जारी की गई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजशेखर ने बताया कि 23 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तारीख 26 अप्रैल है। इसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद प्रत्याशियों के नाम अंतिम रूप से घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान 12 मई की सुबह सात से शाम छह बजे तक होगा। नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों के खर्च की गणना शुरू हो जाएगी। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 में प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की है। 2014 में यह सीमा 40 लाख रुपये थी।
जिले के 18 लाख 31 हजार 666 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिनमें 09 लाख 90 हजार 184 पुरुष, 08 लाख 41 हजार 345 महिला, 11 हजार 285 दिव्यांग और 137 थर्ड जेंडर मतदाता सूचीबद्ध हैं। डीएम के अनुसार निर्वाचक नामावली संक्षिप्त पुनरीक्षण में 46 हजार 665 मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि 28 हजार 539 मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया। जिले में कुल 1646 सर्विस मतदाता हैं। मतदान के लिए जिले में कुल 1462 मतदान केंद्र और 2316 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।
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प्रत्याशियों के लिए खास बातें
चुनाव खर्च के लिए 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान सिर्फ चेक या ड्रॉफ्ट से करना होगा। पिछली बार यह सीमा 20 हजार रुपये थी। खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये है।
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राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से नामांकन की अंतिम तारीख को दोपहर तीन बजे तक फॉर्म ए और बी दाखिल करना होगा।
नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहन और उम्मीदवार सहित पांच लोगों के ही प्रवेश की अनुमति होगी।
सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 25000 रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए यह 12500 रुपये होगी।
राष्ट्रीय व राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रस्तावक, पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त दलों के प्रत्याशियों और निर्दलियों को 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी।
मान्यता व अमान्यता प्राप्त और पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सूचना अपने राजनीतिक दल को दे दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों का भी अनुपालन करना होगा।


पहले अकाउंट, तब नामांकन
उम्मीदवारों को नामांकन से एक दिन पहले व्यय लेखा के लिए बैंक में खाता खुलवाना होगा। यह खाता उम्मीदवार या फिर एजेंट के नाम से भी खुलवाया जा सकेगा। उम्मीदवार को नामांकन से मतदान तक तीन बार कलेक्ट्रेट स्थित व्यय लेखा कार्यालय में चुनावी खर्चों से जुड़ी एक-एक पाई का हिसाब देना होगा। यह लेखा-जोखा व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा जो संबंधित उम्मीदवार को हर दिन अपडेट करना होगा।
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