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सोम को मंगल बाजार, बुध बंद रहेगा गांधीनगर
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सोम को मंगल बाजार, बुध बंद रहेगा गांधीनगर
साप्ताहिक बंदी : ऑटो पार्ट्स, वाहन एजेंसियां शनिवार को बंद
डीएम ने तय किया साप्ताहिक बंदी का शेड्यूूल
शहर के साथ ही कस्बों में भी बंदी का दिन तय
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। शहर के अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्र व कस्बों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में गांधीनगर बुधवार को, पुरानी बस्ती क्षेत्र के मंगल बाजार आदि में सोमवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। जबकि गांधीनगर की गल्ला मंडी बृहस्पतिवार को बंद रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राजशेखर ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962 की धारा आठ एवं नियमावली 1963 के नियम-छह में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा सोमवार को की है। इस क्रम में नगरीय क्षेत्र गांधीनगर की समस्त स्टेशनरी, कचहरी आदि की फोटो स्टेट, पेट्रोलियम एवं फर्टिलाइजर के डीलर्स की रविवार को दुकानें बंदी रखनी होंगी। जबकि ऑटो पार्ट्स, वाहन एजेंसी आदि मशीनरी की दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी। सोमवार को ही नगरीय क्षेत्र की सेनेटरी, पेंट्स, मार्बल्स, टाइल्स एवं बिल्डिंग मैटीरियल की दुकानें बंद रहेंगी। मंगलवार को सैलून, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें बंद रहेंगी। समस्त नगर पंचायत मुख्यालय हर्रैया, रुधौली, भानपुर, बभनान के अलावा कप्तानगंज, महराजगंज, मुंडेरवा आदि बाजारों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान की साप्ताहिक बंदी रविवार रखी जाएगी।
मनमाने ढंग से हो रही थी बंदी
साप्ताहिक बंदी को लेकर आदेश का उल्लंघन जैसे फैशन बन गया है। कुछ बाजारों को छोड़कर बाकी मनमाने ढंग से प्रतिष्ठान खोलते और बंद किए जाते रहे हैं। तमाम बड़ी दुकानें या फर्म सप्ताह के सभी दिन खुले रखते हैं। जिन पर शायद ही कभी कार्रवाई की गई हो। डीएम का कहना है कि इसकी भी समीक्षा की जाएगी। समस्त दुकानदार और वाणिज्य अधिष्ठान जिन पर उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के उपबंध लागू होते हैं। ऐसे सभी सेवायोजकों पर साप्ताहिक बंदी प्रभावी होती है।
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साप्ताहिक बंदी : ऑटो पार्ट्स, वाहन एजेंसियां शनिवार को बंद
डीएम ने तय किया साप्ताहिक बंदी का शेड्यूूल
शहर के साथ ही कस्बों में भी बंदी का दिन तय
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। शहर के अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्र व कस्बों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में गांधीनगर बुधवार को, पुरानी बस्ती क्षेत्र के मंगल बाजार आदि में सोमवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। जबकि गांधीनगर की गल्ला मंडी बृहस्पतिवार को बंद रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राजशेखर ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962 की धारा आठ एवं नियमावली 1963 के नियम-छह में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा सोमवार को की है। इस क्रम में नगरीय क्षेत्र गांधीनगर की समस्त स्टेशनरी, कचहरी आदि की फोटो स्टेट, पेट्रोलियम एवं फर्टिलाइजर के डीलर्स की रविवार को दुकानें बंदी रखनी होंगी। जबकि ऑटो पार्ट्स, वाहन एजेंसी आदि मशीनरी की दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी। सोमवार को ही नगरीय क्षेत्र की सेनेटरी, पेंट्स, मार्बल्स, टाइल्स एवं बिल्डिंग मैटीरियल की दुकानें बंद रहेंगी। मंगलवार को सैलून, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें बंद रहेंगी। समस्त नगर पंचायत मुख्यालय हर्रैया, रुधौली, भानपुर, बभनान के अलावा कप्तानगंज, महराजगंज, मुंडेरवा आदि बाजारों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान की साप्ताहिक बंदी रविवार रखी जाएगी।
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मनमाने ढंग से हो रही थी बंदी
साप्ताहिक बंदी को लेकर आदेश का उल्लंघन जैसे फैशन बन गया है। कुछ बाजारों को छोड़कर बाकी मनमाने ढंग से प्रतिष्ठान खोलते और बंद किए जाते रहे हैं। तमाम बड़ी दुकानें या फर्म सप्ताह के सभी दिन खुले रखते हैं। जिन पर शायद ही कभी कार्रवाई की गई हो। डीएम का कहना है कि इसकी भी समीक्षा की जाएगी। समस्त दुकानदार और वाणिज्य अधिष्ठान जिन पर उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के उपबंध लागू होते हैं। ऐसे सभी सेवायोजकों पर साप्ताहिक बंदी प्रभावी होती है।
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