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बीमा कंपनी पर डेढ लाख का जुर्माना

Thu, 07 Jun 2018 11:54 PM IST
Updated Thu, 07 Jun 2018 11:54 PM IST
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बीमा कंपनी पर डेढ लाख का जुर्माना
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बस्ती। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधे कृष्ण, सदस्य बीना सिंह व मंजुला मिश्रा की पीठ ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को दुर्घटना में बीमित रकम एक लाख रुपये एवं वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये भी मृतक की पत्नी को अदा करना होगा।

रुधौली थाना क्षेत्र के उमरा खास गांव की अनारकली ने अधिवक्ता यशोदानंद शुक्ला के माध्यम से स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया। अदालत में बताया कि उसके पति राम संवारे किसान थे। जिसका ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा किया गया था। पूरे परिवार का जीविकोपार्जन का माध्यम खेती ही है। 19 अगस्त 2010 को वाहन दुर्घटना में राम संवारे की मौत हो गई। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य जरूरी कागजात क्लेम भुुगतान के लिए कंपनी को दिया गया। बावजूद इसके कंपनी की ओर से बीमित रकम अदा नहीं की गई। मजबूर होकर कानूनी नोटिस देकर स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया। स्थायी लोक अदालत की पीठ ने बीमा सेवाओं में घोर लापरवाही मानते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को डेढ़ लाख रुपये हर्जाना तथा एक लाख रुपये बीमित रकम और दो हजार रुपये वाद व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है।
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