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Basti News: तीन गांजा तस्करों को 10-10 साल का कारावास, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

Tue, 10 Oct 2023 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Tue, 10 Oct 2023 12:17 AM IST
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10 years imprisonment to three ganja smugglers, fine of Rs 1 lakh each
बस्ती। गांजा तस्करी में में पकड़े गए तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने दस-दस वर्ष के कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस कार्यालय के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल व थाने नगर की टीम ने इन मुकदमों की प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार, 15 जनवरी 2015 को नगर थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान रमेश चंद्र निवासी ओड़वारा थाना मुंडेरवा, रघुवीर निवासी पऐवा थाना लालगंज और रामसहाय निवासी जुआजाता थाना नगर पकड़ा था। तलाशी में इनके कब्जे से गांजा बरामद हुआ था। तीनों के खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना दरोगा ईश्वर देव सिंह कर रहे थे।
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विवेचना पूर्ण कर विवेचक ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। एसपी के निर्देशन में पैरवी सेल और नगर थाना पुलिस ने मुकदमे की सशक्त व प्रभावी पैरवी की। सोमवार को न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल के कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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