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UP: राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का सत्यापन जरूरी, गलत तरीके से लाभ लेने वालों के कटेंगे नाम

Sat, 08 Jun 2024 05:42 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 08 Jun 2024 05:42 AM IST
सार

जिला पूर्ति अधिकारी के खाद्य एवं रसद विभाग लखनऊ से ई-केवाईसी के संबंध में आदेश जारी हुए हैं। इसके तहत सभी राशन कार्डों के यूनिटों की कार्डधारकों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।

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Verification of every member registered in the ration card is necessary
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली जिले में राशन कार्ड धारकों की ई-पॉश मशीन के जरिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हुई है। 30 जून तक राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का सत्यापन जरूरी है। जो सत्यापन से छूटेंगे, उनकी जांच पूर्ति निरीक्षक करेंगे। गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पुष्टि पर नाम काटे जाएंगे।

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जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह के मुताबिक, खाद्य एवं रसद विभाग लखनऊ से ई-केवाईसी के संबंध में आदेश जारी हुए हैं। इसके तहत सभी राशन कार्डों के यूनिटों की कार्डधारकों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। 30 जून 2024 तक कोटेदार के पास मौजूद ई-पॉश मशीन से कार्डधारकों की ई-केवाईसी होगी। साथ ही, मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जाएगा।

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इसलिए सभी कार्ड धारकों से अपील की है कि वे कोटेदार के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड ले जाकर परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापन करा लें। सत्यापन अंगूूठे के निशान से होगा। जो भी कार्डधारक सत्यापन नहीं कराएंगे और कार्यालय के अधिकारियों की जांच में यूनिट गलत मिलेगा तो नाम/यूनिट काट दिया जाएगा।


 
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