अनलॉक- 3 प्रदेश सरकार की गाइड लाइन जारीः सप्ताह में पांच ही दिन खुलेगा बाजार शुक्रवार से रविवार रात में कर्फ्यू भी
एक अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक- 3 पर प्रदेश सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सप्ताह के बाकी पांच दिन तो रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है लेकिन शनिवार और रविवार की बंदी के साथ शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू भी लागू रहेगा। डीएम नितीश कुमार ने साफ किया है कि यह व्यवस्था 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।
राज्य सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह पांच बजे के बीच सिर्फ आपातकालीन और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे। बाजार भी सोमवार से शुक्रवार के बीच ही खुुलेगा। कंटेन्मेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती से प्रभावी रहेगा। यहां चिकित्सीय सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा बाकी सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। कंटेन्मेंट जोन बनने के बाद भी कहीं संक्रमण के केस निकलने की संभावना हो तो वहां बफर जोन बनाया जाएगा।
अभी बंद रहेंगे सिनेमाहॉल और मीटिंग हॉल स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में रहेंगी दूरियां
कंटेन्मेंट जोन के बाहर सिनेमाहाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, सभागार और असेंबली हॉल का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। 31 अगस्त तक शैक्षिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी। हालांकि पांच अगस्त से जिम खुल जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में आपसी दूरी और मास्क लगाने की अनिवार्यता सख्ती से लागू कराई जाएगी।
राज्य सरकार की एडवाइजरी जारी हो गई है। उसके आधार पर जिले में भी नए सिरे से व्यवस्थाओं और प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। -नितीश कुमार, डीएम