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अपहरण और दुष्कर्म के मामले में महिला समेत दो लोगों को कैद

Sat, 11 Dec 2021 01:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 11 Dec 2021 01:05 AM IST
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Two people including woman imprisoned in kidnapping and rape case
demo photo - फोटो : Social Media
बरेली। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में महिला समेत दो लोगों को अदालत ने कारावास की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम निर्दोष कुमार ने किया।
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घटना थाना भमोरा की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा गया कि 17 वर्षीय किशोरी को एक मार्च, 2013 को बदायूं का मुकेश अपनी परिचित अनीता देवी की मदद से अगवा कर ले गया। गांव के कई लोगों ने उसे किशोरी को ले जाते देखा। मुकेश शातिर किस्म का व्यक्ति है और दो बच्चों का बाप है। बदायूं ले जाकर मुकेश ने किशोरी से दुष्कर्म किया।
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अभियोजन की ओर से सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने 10 गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त मुकेश को अपहरण कर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद और 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अनीता को किशोरी के अपहरण में सहयोग करने का दोषी ठहराते हुए सात साल कैद 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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