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जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को दस साल कैद

Thu, 09 Dec 2021 12:54 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 09 Dec 2021 12:54 AM IST
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Two people imprisoned for ten years in murder case
demo photo - फोटो : Social Media
बरेली। जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने किया।
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घटना थाना बहेड़ी के गौरी खेड़ा गांव की है। इसकी रिपोर्ट घायल वीरेंद्र कुमार के भाई तारा चंद ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि नौ जून, 2014 को शाम करीब छह बजे वीरेंद्र कुमार गांव में ही सोहन लाल के घर से आ रहे थे। रास्ते में मनोहर लाल की बैठक के पास भवानी शंकर और सालिक राम ने उन्हें लिया और गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किए। भवानी शंकर के तमंचे से चली गोली वीरेंद्र की कमर में लगी।

गोली चलने की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हुए तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने दस गवाह पेश किए। कोर्ट ने भवानी शंकर और सालिक राम को वीरेंद्र पर जानलेवा हमला करने का दोषी ठहराते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि घायल वीरेंद्र को देने का आदेश किया। संवाद
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