फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Two acquitted for raping a teenager, one convicted for 20 years imprisonment, fined Rs 55,000

Bareilly News: किशोरी से दुष्कर्म में दो बरी, एक दोषी को 20 साल कैद, 55 हजार जुर्माना

Sun, 30 Mar 2025 02:35 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Mar 2025 02:35 AM IST
विज्ञापन
Two acquitted for raping a teenager, one convicted for 20 years imprisonment, fined Rs 55,000
बरेली। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट रामानंदन ने किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि किशोरी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन

इज्जतनगर के एक गांव के युवक भोजीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 साल की बहन 28 मई 2014 की रात आठ बजे शौच के लिए गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। काफी तलाश करने के बाद 31 मई को वह हाफिजगंज थाने के गांव खाता के एक घर में मिली। पीड़िता ने बयान में पुलिस को बताया कि वह शौच करके लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही विकास ने आसपुर पीतमराय निवासी वीरेंद्र और लाल बहादुर व हाफिजगंज के गांव खाता के एक युवक के साथ उसे अगवा कर लिया था। बाइक से उसे खाता गांव लेकर गए। वहां विकास ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 14 अक्तूबर 2014 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। विवेचना और सुनवाई के दौरान सामने आया कि खाता गांव के जिस आरोपी के घर से किशोरी मिली, वह नाबालिग है। उसकी पत्रावली को जुवनाइल कोर्ट भेज दिया गया। अन्य की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने की। साक्ष्यों और गवाहों के अभाव में कोर्ट ने वीरेंद्र और लाल बहादुर को दोषमुक्त कर दिया। दोषी विकास को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed