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Bareilly News: किसान की हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 33-33 हजार रुपये का जुर्माना
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बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने पीटकर किसान की हत्या में दोषी बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव खजुआई निवासी गब्बर उर्फ वीरेंद्र, शिवकुमार और वीरेंद्र को आजीवन कारावास व 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर तीनों को छह-छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। तीनों ने सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर ठाकुरायन निवासी नन्हे की 23 दिसंबर 2023 की शाम खेत में पशु घुसने को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी थी।
सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर ठाकुरायन निवासी वीरपाल ने बिशारतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भाई मुकेश, तहेरा भाई सुरजीत और परिवार का नन्हे 23 दिसंबर 2023 की शाम रामगंगा किनारे बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव खजुआई स्थित खेत पर गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे थे। इस दौरान खेत में छुट्टा पशु आ गए। तीनों लोगों ने छुट्टा पशुओं को खेत से भगाया तो पशु दूसरे के खेत में चले गए। इसको लेकर खजुआई गांव के गब्बर उर्फ वीरेंद्र, शिवकुमार और वीरेंद्र ने लाठी-डंडों से उसके भाइयों पर हमला कर दिया।
हमले में मुकेश और सुरजीत गंभीर घायल हो गए, जबकि नन्हे की मौत हो गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने गब्बर उर्फ वीरेंद्र, शिवकुमार और वीरेंद्र को हत्या में दोष सिद्ध करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर ठाकुरायन निवासी वीरपाल ने बिशारतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भाई मुकेश, तहेरा भाई सुरजीत और परिवार का नन्हे 23 दिसंबर 2023 की शाम रामगंगा किनारे बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव खजुआई स्थित खेत पर गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे थे। इस दौरान खेत में छुट्टा पशु आ गए। तीनों लोगों ने छुट्टा पशुओं को खेत से भगाया तो पशु दूसरे के खेत में चले गए। इसको लेकर खजुआई गांव के गब्बर उर्फ वीरेंद्र, शिवकुमार और वीरेंद्र ने लाठी-डंडों से उसके भाइयों पर हमला कर दिया।
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हमले में मुकेश और सुरजीत गंभीर घायल हो गए, जबकि नन्हे की मौत हो गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने गब्बर उर्फ वीरेंद्र, शिवकुमार और वीरेंद्र को हत्या में दोष सिद्ध करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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