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Bareilly News: छोटे भूखंडों के लिए नक्शा स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं, शुल्क से भी राहत

Tue, 22 Jul 2025 03:12 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jul 2025 03:12 AM IST
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There is no need to get the map approved for small plots, relief from fees too
बरेली। प्राधिकरण क्षेत्र में नई भवन उपविधि लागू हो गई है। इसके तहत 100 वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। न ही इसके लिए कोई शुल्क देना होगा। आवेदक को केवल एक रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा।
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बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को लागू कर दिया है। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए ने बताया कि बोर्ड ने इसकी सहमति दी है। इससे लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन निर्माण से पहले प्रस्तावित मानचित्र अपलोड करने होंगे। मानचित्र स्वीकृति में कोई परेशानी आने पर लोग किसी भी कार्यदिवस में उन्हें अवगत करा सकते हैं।
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प्राधिकरण की योजनाओं और प्राधिकरण द्वारा मंजूर ले-आउट पर विकसित योजनाओं में 500 वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 200 वर्गमीटर तक के वाणिज्यिक भवन के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों से मानचित्र बनवाकर अपलोड करने होंगे। मानचित्र शुल्क के भुगतान पर स्वचालित रूप से मानचित्र अनुमोदित होंगे, लेकिन यह प्रमाणपत्र देना होगा कि प्रस्तावित निर्माण, पुनर्निर्माण में महायोजना, क्षेत्रीय योजना एवं भवन उपविधियों के प्रावधानों का पालन किया गया है। जल्दी ही कार्यशाला आयोजित कर आर्किटेक्ट को नई उपविधि की जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो
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