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Bareilly News: कातिलाना हमला करने वाले सगे भाइयों को 10-10 साल की कैद

Tue, 24 Sep 2024 07:15 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2024 07:15 AM IST
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The real brothers who carried out the murderous attack were given 10 years imprisonment each.
संजयनगर की जोशी गली में हुई थी वारदात, दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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बरेली। होली के हुड़दंग में कातिलाना हमला करने वाले सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक हरेंद्र बहादुर ने 10-10 साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर चार-चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वारदात बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला संजयनगर की जोशी गली में सात साल पहले हुई थी।
सनराइज कॉलोनी निवासी मनोज कुमार ने संजयनगर की जोशी गली निवासी सगे भाई अतुल और राहुल के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि होली से एक दिन पहले 12 मार्च 2017 को उनका भाई करन संजयनगर स्थित बहन के घर जा रहा था। जोशी गली में कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। विरोध करने पर मारा-पीटा और चाकू से कई वार कर घायल कर दिया। शोर सुनकर करन के बहनोई मौके पर आ गए। उनके ललकारने पर हमलावर धमकी देते हुए भाग गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों व गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अतुल और राहुल को सजा सुनाई है। संवाद
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बिहार की किशोरी को खरीदने वाले को सात साल की कैद, 16 हजार जुर्माना

बरेली। बिहार की किशोरी को खरीदने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या नौ) अविनाश कुमार ने दोषी को सात साल कैद और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। किशोरी को लखनऊ स्टेशन से एक महिला बहला-फुसला कर लाई थी और भमोरा थाने के गांव पड़री में सतीश उर्फ बाबू के हाथ बेच दिया था। इसके बाद किशोरी आरोपी के चंगुल से छूटकर थाने पहुंची थी।
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किशोरी के परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि छह फरवरी 2018 को वह बिहार से पंजाब मजदूरी के लिए जा रहे थे। लखनऊ में उनकी 16 वर्षीय बेटी पानी लेने उतरी। इसी दौरान ट्रेन वहां से चल दी। बेटी को कोच में देखा तो वह नहीं मिली। कुछ दिन बाद उनके पास कॉल आई कि उनकी बेटी भमोरा के गांव पड़री में है। किशोरी ने भी अपने बयान में बताया कि लखनऊ में उसे एक महिला मिली थी। वह उसे बहला-फुसलाकर पड़री ले आई। यहां सतीश उर्फ बाबू को बेच दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में सात गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों व गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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