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नेता नहीं पहुंचे तो मीडिया को समझाई आचार संहिता
ब्यूरो/अमर उजाला, बरेली
Updated Fri, 06 Jan 2017 01:24 AM IST
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The leader explained to the media code of conduct not reached
- फोटो : बरेली, अमर उजाला
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जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से कहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दल और प्रत्याशी 72 घंटे के अंदर आचार संहिता का पालन करें। अन्यथा एफआईआर दर्ज होगी। चरणबद्ध 72 घंटे तक आचार संहिता का पालन करना होगा, इस बारे में सभी दलों को विस्तार से निर्देश भेज दिए गए हैं।
डीएम ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शहर में कुछ बूथ माडल के रूप में होंगे। उन बूथों पर प्रतीक्षालय, शौचालय, पानी, लाइट आदि का इंतजाम होगा। इन सभी तरह की सुविधाओं का डिस्पले मतदान केंद्र पर होगा। मतदान के लिए ईवीएम मशीन 33 इंच के लंबाई में कवर होंगी ताकि किसी के वोट डालने की गोपनीयता भंग न हो। इसके अवावा वोट डालते समय वहां लगी वीवी पैड मशीन से वोटर को पता चल जाएगा कि उसने किस प्रत्याशी को वोट दिया है।
इस चुनाव में पालीथिन और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रचार सामिग्री इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इस बारे में चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। जिस पर रोक लगाने की जिम्ेमदारी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है। कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी के बाद भी वंचित लोग नामांकन होने तक वोटर बन सकते हैं, इस बारे में आयोग की ओर से नए निर्देश जारी किए हैं। वोटर बनने के लिए आन लाइन तथा आफ लाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
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एसएसपी ने कहा कि थाना प्रभारियों को आपराधिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ एक सप्ताह में निरोधात्मक कार्रवाई करें। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता न बरती जाए।
चरणबद्ध आचार संहिता पालन कराने की समय सीमा
24 घंटे में सरकारी संपत्ति, भवन, दीवारों पर लिखे विज्ञापन, पोस्टर कागज, कट आउट, होर्डिंग, बैनर पोस्टर हटेंगे।
48 घंटे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैँंड, एयरपोर्ट, रेलवे पुल, रोडवेज, सरकारी बस, बिजली और टेलीफोन के खंभे, स्थानीय निकायों के भवन आदि से हटेंगे।
72 घंटे में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को निजी संपत्ति, भवनों से। कानून एवं न्यायालय के निर्देश पर हटाया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयाइयों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते आदि में उस व्यक्ति की अनुमति के बिना झंडा, बैनर आदि नहीं लगा सकेगा।
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डीएम ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शहर में कुछ बूथ माडल के रूप में होंगे। उन बूथों पर प्रतीक्षालय, शौचालय, पानी, लाइट आदि का इंतजाम होगा। इन सभी तरह की सुविधाओं का डिस्पले मतदान केंद्र पर होगा। मतदान के लिए ईवीएम मशीन 33 इंच के लंबाई में कवर होंगी ताकि किसी के वोट डालने की गोपनीयता भंग न हो। इसके अवावा वोट डालते समय वहां लगी वीवी पैड मशीन से वोटर को पता चल जाएगा कि उसने किस प्रत्याशी को वोट दिया है।
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इस चुनाव में पालीथिन और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रचार सामिग्री इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इस बारे में चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। जिस पर रोक लगाने की जिम्ेमदारी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है। कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी के बाद भी वंचित लोग नामांकन होने तक वोटर बन सकते हैं, इस बारे में आयोग की ओर से नए निर्देश जारी किए हैं। वोटर बनने के लिए आन लाइन तथा आफ लाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
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एसएसपी ने कहा कि थाना प्रभारियों को आपराधिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ एक सप्ताह में निरोधात्मक कार्रवाई करें। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता न बरती जाए।
चरणबद्ध आचार संहिता पालन कराने की समय सीमा
24 घंटे में सरकारी संपत्ति, भवन, दीवारों पर लिखे विज्ञापन, पोस्टर कागज, कट आउट, होर्डिंग, बैनर पोस्टर हटेंगे।
48 घंटे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैँंड, एयरपोर्ट, रेलवे पुल, रोडवेज, सरकारी बस, बिजली और टेलीफोन के खंभे, स्थानीय निकायों के भवन आदि से हटेंगे।
72 घंटे में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को निजी संपत्ति, भवनों से। कानून एवं न्यायालय के निर्देश पर हटाया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयाइयों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते आदि में उस व्यक्ति की अनुमति के बिना झंडा, बैनर आदि नहीं लगा सकेगा।