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Bareilly News: छात्रा को ट्रेन के आगे फेंकने वाले शोहदे के पिता को मिली जमानत

Tue, 08 Oct 2024 06:21 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 08 Oct 2024 06:21 AM IST
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The father of the boy who threw the student in front of the train got bail
बरेली। छात्रा को ट्रेन के आगे फेंकने वाले शोहदे के पिता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आदेश की प्रति सीबीगंज थाना और जिला जेल को भी मिल गई है।
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पिछले साल सीबीगंज क्षेत्र में एक छात्रा को शोहदे ने छेड़खानी का विरोध करने पर ट्रेन के आगे फेंक दिया था। छात्रा का एक हाथ व दोनों पैर कट गए थे। मामले का सीएम ने संज्ञान लिया था और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तत्कालीन सीबीगंज इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया था।
आनन-फानन में इस मामले में आरोपी विजय मौर्य और उसके पिता कृष्णपाल के खिलाफ सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तब से दोनों आरोपी जेल में है। अब हाईकोर्ट ने कृष्णपाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। ब्यूरो
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जानलेवा हमला करने वाले सगे भाइयों को 10-10 साल कैद, जुर्माना भी
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 पशुपति नाथ मिश्रा ने जानलेवा हमले में दोषी दो सगे भाइयों को 10-10 साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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थाना किला के रामपुर रोड चंदन नगर निवासी सागर को मोहल्ले के ही अंकुर और विक्की ने 12 सितंबर 2020 की शाम घेरकर गोली मार दी थी। गोली सागर की कमर पर दाहिनी ओर लगी। कई दिन अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसकी जान बच सकी। सागर के पिता सुधीर कुमार ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने अंकुर को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। घटना वाले दिन अंकुर और विक्की का दोपहर के समय भी सागर से विवाद हुआ था। उस समय सागर की मां उसे घर ले गईं। सागर एक लड़की से बात करता था। अंकुर व विक्की इसका विरोध करते थे।
12 सितंबर को शाम के समय सागर चंदन नगर स्टैंड पर एक खोखे पर खड़ा था। इसी दौरान अंकुर और विक्की वहां पहुंच गए। पहले दोनों पक्षों में में झगड़ा हुआ, फिर अंकुर ने सागर को गोली मार दी। संवाद
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जानलेवा हमले में आरोपी रिछा चेयरमैन के पति समेत चार की जमानत अर्जी मंजूर
बरेली। न्यायालय सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तृतीय ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली है। देवरनियां थाने में तनवीर अहमद उर्फ काला बच्चा, तौकीर अहमद, फरहान अहमद निवासी मोहल्ला मेला वार्ड नंबर तीन कस्बा रिछा और नसीमुर्रहमान निवासी मोहल्ला मस्तान वार्ड नंबर चार कस्बा रिछा थाना देवरनियां के खिलाफ शकील अहमद ने जानलेवा हमले की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि निकाय चुनाव में वोट न देने पर आरोपियों ने दिसंबर 2012 में फजील को गोली मार दी थी।

तनवीर अहमद उर्फ काला बच्चा की पत्नी कौशर जहां यह चुनाव लड़ रहीं थीं। वह रिछा नगर पंचायत की चेयरमैन भी चुनी गई थीं। तनवीर भी बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र से आईएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। तनवीर अस्पताल में भर्ती होने के कारण जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुआ। संवाद
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