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Bareilly News: कोर्ट ने दोषी को सुनाई दो साल की सजा
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नवाबगंज। चोरी की योजना बनाने के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे दो साल नौ माह की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सोमवार को कोर्ट ने दोषी को जेल भेज दिया है।
थाना नवाबगंज के उपनिरीक्षक सखतावत सिंह पुलिस टीम के साथ 31 अगस्त 2021 को गश्त कर रहे थे। वह जैसे ही ईदगाह के पास पहुंचे। पुलिस ने पाकड़ के पेड के नीचे नासिर उर्फ बौरा, अशिक अली उर्फ शब्बू, देवकीनंदन उर्फ लालू को हिरासत में लिया। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उसके पास लोहे का संबल मिला। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
मुंसिफ कोर्ट नवाबगंज में सोमवार को जनपद पीलीभीत के थाना जहानाबाद के जतीपुर गांव के देवकीनंदन ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद मुंसिफ कोर्ट के जज अमरनाथ ने अभियुक्त को सजा सुनाई। संवाद
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थाना नवाबगंज के उपनिरीक्षक सखतावत सिंह पुलिस टीम के साथ 31 अगस्त 2021 को गश्त कर रहे थे। वह जैसे ही ईदगाह के पास पहुंचे। पुलिस ने पाकड़ के पेड के नीचे नासिर उर्फ बौरा, अशिक अली उर्फ शब्बू, देवकीनंदन उर्फ लालू को हिरासत में लिया। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उसके पास लोहे का संबल मिला। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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मुंसिफ कोर्ट नवाबगंज में सोमवार को जनपद पीलीभीत के थाना जहानाबाद के जतीपुर गांव के देवकीनंदन ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद मुंसिफ कोर्ट के जज अमरनाथ ने अभियुक्त को सजा सुनाई। संवाद
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