{"_id":"56f9872f4f1c1be41ef001f6","slug":"the-board-will-propose-to-amend-the-user-charge","type":"story","status":"publish","title_hn":"बोर्ड में आएगा यूजर चार्ज संशोधन का प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बोर्ड में आएगा यूजर चार्ज संशोधन का प्रस्ताव
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली।
Updated Tue, 29 Mar 2016 01:04 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डोर टू डोर कूड़ा योजना में वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में संशोधन का प्रस्ताव 30 मार्च को होने वाली नगर निगम की बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव बोर्ड से स्वीकृत होता है तो रेस्टोरेंट, स्कूल, बारातघर, बड़ी दुकानों, नर्सिंग होम, अस्पतालों, कोचिंग समेत कई संस्थानों से यूजर चार्ज की दरें कम कर दी गई हैं जबकि पेट्रोल पंप, शोरूम, डेयरी, दफ्तर, वाहन सर्विस सेंटर जैसे प्रतिष्ठानों को यूजर चार्ज के दायरे में लाया गया है। एक हजार से 25 सौ वर्ग मीटर के विवाह मंडपों से पांच सौ से एक हजार रुपये तक का यूजर चार्ज वसूला जाएगा।
डोर टू डोर कूड़ा योजना में बारातघरों समेत अन्य प्रतिष्ठान मालिकों से यूजर चार्ज ज्यादा वसूले जाने की आपत्तियां आ रही थीं। इसको लेकर पांच फरवरी 2016 को पार्षदों की कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें रेस्टोरेंट, बैंक, सिनेमा हाल, स्कूल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, बारातघर, उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, फैक्ट्री वर्कशाप पर यूजर चार्ज की दरें पूर्व में निर्धारित दरों से काफी कम कर दी गई थीं। पूर्व में जिन प्रतिष्ठानों पर यूजर चार्ज नहीं लगाया गया था, उन पर यूजर चार्ज लगाने की सिफारिश की गई। पेट्रोल पंप, एक हजार वर्ग फुट से कम शोरूम, पांच से 30 पशुओं की डेयरी, एक हजार वर्ग फुट ऑफिस, वाहन सर्विस सेंटरों को यूजर चार्ज के दायरे में लाया गया है। 30 मार्च को यूजर चार्ज में संशोधन प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर इन प्रतिष्ठान मालिकों को कूड़ा उठाने के बदले यूजर चार्ज देना होगा।
विज्ञापन
डोर टू डोर कूड़ा योजना में बारातघरों समेत अन्य प्रतिष्ठान मालिकों से यूजर चार्ज ज्यादा वसूले जाने की आपत्तियां आ रही थीं। इसको लेकर पांच फरवरी 2016 को पार्षदों की कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें रेस्टोरेंट, बैंक, सिनेमा हाल, स्कूल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, बारातघर, उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, फैक्ट्री वर्कशाप पर यूजर चार्ज की दरें पूर्व में निर्धारित दरों से काफी कम कर दी गई थीं। पूर्व में जिन प्रतिष्ठानों पर यूजर चार्ज नहीं लगाया गया था, उन पर यूजर चार्ज लगाने की सिफारिश की गई। पेट्रोल पंप, एक हजार वर्ग फुट से कम शोरूम, पांच से 30 पशुओं की डेयरी, एक हजार वर्ग फुट ऑफिस, वाहन सर्विस सेंटरों को यूजर चार्ज के दायरे में लाया गया है। 30 मार्च को यूजर चार्ज में संशोधन प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर इन प्रतिष्ठान मालिकों को कूड़ा उठाने के बदले यूजर चार्ज देना होगा।
विज्ञापन