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Bareilly News: दुष्कर्म में दोषी को 10, पीड़िता को धमकाने वाले दो भाइयों को एक-एक साल कैद
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बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम राघवेंद्र मणि ने दुष्कर्म में दोषी फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अफसार उर्फ अवसार को 10 साल कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पीड़िता और उसके परिवार वालों को धमकाने वाले अफसार के भाइयों इकरार और निसार को एक-एक साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात मई 2022 को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। गांव का ही अफसार आपराधिक प्रवृत्ति का है। बेटी को घर में अकेला देखकर वह तमंचा लेकर घुस गया। तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बेटी ने जब उसको घटना के बारे में बताया तो वह पत्नी के साथ अफसार के घर शिकायत करने गया। उसको देखकर अफसार भाग गया, लेकिन उसके भाइयों इकरार और निसार ने उसके पूरे परिवार को जान से मारने और बेटी को उठाकर ले जाने की धमकी दी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अफसार को दुष्कर्म और उसके भाइयों इकरार व निसार को धमकी देने का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात मई 2022 को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। गांव का ही अफसार आपराधिक प्रवृत्ति का है। बेटी को घर में अकेला देखकर वह तमंचा लेकर घुस गया। तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बेटी ने जब उसको घटना के बारे में बताया तो वह पत्नी के साथ अफसार के घर शिकायत करने गया। उसको देखकर अफसार भाग गया, लेकिन उसके भाइयों इकरार और निसार ने उसके पूरे परिवार को जान से मारने और बेटी को उठाकर ले जाने की धमकी दी।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अफसार को दुष्कर्म और उसके भाइयों इकरार व निसार को धमकी देने का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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