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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Ten years jail for two women who conspired to rape in bareilly

बरेली में दुष्कर्म की साजिश रचने वाली दो महिलाओं को दस साल की कैद

Sat, 04 Sep 2021 02:26 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 04 Sep 2021 02:26 AM IST
सार

  • मुख्य अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण मुकदमा किशोर न्यायालय भेजा गया

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Ten years jail for two women who conspired to rape in bareilly
demo pic... - फोटो : Social Media

विस्तार

दुष्कर्म की साजिश रचने वाली दो महिलाओं को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने किया। मामले के मुख्य अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायालय भेजा गया है। 

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घटना थाना कैंट की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि एक मई 2016 को किशोरी गांव की दुकान पर नमकीन लेने गई थी। नमकीन लेकर लौटते वक्त अभियुक्त सोमवती और शीश कुमारी ने किशोरी को अपने घर पर बुला लिया। कहा, नमकीन अंदर बैठ कर खा लो। 
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किशोरी के घर में घुसते ही सोमवती ने बाहर से कुंडी लगा दी। घर में पहले से ही एक किशोर मौजूद था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक जब किशोरी घर पर नहीं पहुंची तो उसके परिजन ने तलाश शुरू की।
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 किशोरी की भाभी जब उसे तलाशते हुए सोमवती के घर के पास पहुंची तो उन्हें किशोरी की चीखें सुनाईं दीं। उन्होंने कुंडी खोली तो आरोपी किशोर भाग गया। अभियुक्त बदायूं का रहने वाला है। उसकी उम्र 16 साल है। मेडिकल के बाद किशोरी की उम्र 17 साल तय की गई। 


अभियोजन की ओर से सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त सोमवती और शीश कुमारी को दुष्कर्म की साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़ित किशोरी को देने का आदेश भी कोर्ट ने किया।

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