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Bareilly News: पत्नी की हत्या करने वाले को दस साल की कैद
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बरेली। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पति सोहनलाल को अपर सत्र न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने दस साल कैद की सजा सुनाई है।
फतेहगंज पश्चिमी के गांव टिटौली निवासी राममूर्ति ने 18 अगस्त 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री सीमा की शादी 15 साल पहले फतेहगंज पश्चिमी थानाक्षेत्र के ही गांव पिपरिया निवासी सोहनलाल उर्फ लल्लू से की थी। सोहनलाल शराब पीने का आदी था और शराब पीकर सीमा के साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन 18 अगस्त 2021 को सोहनलाल शराब पीकर आया। सीमा ने विरोध किया तो सोहनलाल ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पिपरिया गांव से किसी ने फोन करके इसकी जानकारी उसे दी। तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से दम घुटने के कारण मौत होना पाया गया। सोहनपाल के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता की तरफ से आरोपों को गलत बताया गया। जबकि एडीजीसी अनूप कोहरवाल की तरफ से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। साथ ही कहा गया कि कथानक पूरी तरह से साफ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सभी गवाहों की गवाही में एक ही बात आई है कि सोहनपाल शराब का आदी था व शराब पीने का विरोध करने पर उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या की है। इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। अदालत ने सोहनलाल को दोषी पाते हुए कहा कि मामले की ये परिस्थितियां इतनी बड़ी हैं कि दोषी किसी नरमी का हकदार नहीं। उसने तब तक गला दबाए रखा जब तक पत्नी मर नहीं गई। अदालत ने सोहनलाल को दस साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। संवाद
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फतेहगंज पश्चिमी के गांव टिटौली निवासी राममूर्ति ने 18 अगस्त 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री सीमा की शादी 15 साल पहले फतेहगंज पश्चिमी थानाक्षेत्र के ही गांव पिपरिया निवासी सोहनलाल उर्फ लल्लू से की थी। सोहनलाल शराब पीने का आदी था और शराब पीकर सीमा के साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन 18 अगस्त 2021 को सोहनलाल शराब पीकर आया। सीमा ने विरोध किया तो सोहनलाल ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पिपरिया गांव से किसी ने फोन करके इसकी जानकारी उसे दी। तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से दम घुटने के कारण मौत होना पाया गया। सोहनपाल के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता की तरफ से आरोपों को गलत बताया गया। जबकि एडीजीसी अनूप कोहरवाल की तरफ से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। साथ ही कहा गया कि कथानक पूरी तरह से साफ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सभी गवाहों की गवाही में एक ही बात आई है कि सोहनपाल शराब का आदी था व शराब पीने का विरोध करने पर उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या की है। इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। अदालत ने सोहनलाल को दोषी पाते हुए कहा कि मामले की ये परिस्थितियां इतनी बड़ी हैं कि दोषी किसी नरमी का हकदार नहीं। उसने तब तक गला दबाए रखा जब तक पत्नी मर नहीं गई। अदालत ने सोहनलाल को दस साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। संवाद
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