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घर में घुसकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त को दस साल कैद

Thu, 24 Feb 2022 12:57 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 12:57 AM IST
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Ten years imprisonment for the accused of raping the house
Gavel
बरेली। घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ब्रजेश कुमार ने किया। घटना थाना क्योलड़िया क्षेत्र की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित महिला ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 17 जून, 2016 को रात दस बजे वह खाना खाकर घर में सो गई। पति घर पर नहीं थे। वह मजदूरी पर लकड़ी काटने गए थे।
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तभी भगवान सिंह शराब पीकर घर में घुस आया और उसके सीने पर तमंचा रखकर दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त भगवान सिंह को दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित महिला को देने का आदेश दिया। संवाद
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