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अग्रिम कर सही समय पर जमा करके ब्याज से बच सकते हैं करदाता

Wed, 15 Dec 2021 02:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 15 Dec 2021 02:18 AM IST
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Taxpayers can avoid interest by depositing advance tax on time
बैठक करते अधिकारी।
आयकर कार्यालय में हुई अधिकारियों और आईआईए की बैठक
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बरेली। आयक र कार्यालय में सोमवार को प्रधान आयकर आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें करदाताओं की समस्याएं सुनी गईं और नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।

प्रधान आयकर आयुक्त ने कहा कि सेल्फ असेसमेंट कर के कारण करदाताओं को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ब्याज देना पड़ता है। यदि अग्रिम कर समय पर जमा कर दिया जाए तो इस ब्याज से बचा सकता है। बैठक में अग्रिम कर, स्रोत पर कर की कटौती और आय की विवरणी फाइल करने में सावधानियां बरतने पर जोर दिया गया। इस मौके पर आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश सुंदरानी, राष्ट्रीय महासचिव दिनेश गोयल, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केपी सिंह, गगन मेहरोत्रा, सीए रवींद्र अग्रवाल, सीए गुरुदेव चावला, मयूर धीरवानी, कपिल चंदानी, सन्नी मेहरोत्रा, हरदीप ओबेरॉय, राजेंद्र गुप्ता, पुष्पेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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