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चिन्मयानंद केस: छात्रा और उसके दोस्तों को अभी और जेल में रहना होगा, 26 तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
Mon, 14 Oct 2019 08:24 PM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 14 Oct 2019 08:24 PM IST
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फाइल फोटो
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पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी छात्रा और उसके तीन दोस्तों सचिन, विक्रम, संजय की सोमवार शाम पांच बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये न्यायिक मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह के कोर्ट में पेशी हुई।
कोर्ट ने उन्हें फिर 26 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं संजय के जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को जिला जज के कोर्ट में बहस होगी।
दरअसल छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में दुष्कर्म पीड़ित छात्रा सहित थाना तिलहर के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह, विक्रम उर्फ दुर्गेश और गाजियाबाद निवासी सचिन सेंगर उर्फ सोनू आरोपी हैं।
इन्हें 20 सितंबर को एसआईटी ने गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। तब से ये आरोपी जेल में हैं।
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कोर्ट ने उन्हें फिर 26 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं संजय के जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को जिला जज के कोर्ट में बहस होगी।
दरअसल छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में दुष्कर्म पीड़ित छात्रा सहित थाना तिलहर के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह, विक्रम उर्फ दुर्गेश और गाजियाबाद निवासी सचिन सेंगर उर्फ सोनू आरोपी हैं।
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इन्हें 20 सितंबर को एसआईटी ने गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। तब से ये आरोपी जेल में हैं।
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फिरौती मामले में आरोपी दुष्कर्म पीड़ित छात्रा को एसआईटी ने 25 सितंबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। उसे भी जेल भेज दिया गया था। इसके बाद छात्रा के जमानत प्रार्थना पत्र पर 30 सितंबर को बहस हुई।
अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने छात्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सचिन और विक्रम की जमानत अर्जी 10 अक्तूबर को बहस के बाद कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
हालांकि इसी दिन संजय की जमानत अर्जी पर भी बहस होनी थी, लेकिन उसके अधिवक्ता के मौजूद न होने पर बहस नहीं हो सकी थी। इस पर मंगलवार को जिला जज के कोर्ट में बहस होगी।
अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने छात्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सचिन और विक्रम की जमानत अर्जी 10 अक्तूबर को बहस के बाद कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
हालांकि इसी दिन संजय की जमानत अर्जी पर भी बहस होनी थी, लेकिन उसके अधिवक्ता के मौजूद न होने पर बहस नहीं हो सकी थी। इस पर मंगलवार को जिला जज के कोर्ट में बहस होगी।