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चिन्मयानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई कोर्ट में पेशी

Wed, 16 Oct 2019 07:43 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 16 Oct 2019 07:43 PM IST
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swami chinmayanand case 14 days judicial custody extended by court
एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद की बुधवार शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन और बढ़ा दी है। चिन्मयानंद की अगली पेशी 30 अक्तूबर को होगी। उधर, चिन्मयानंद से फिरौती मांगने के आरोपी संजय सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस 17 अक्तूबर को होगी।
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छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। हालांकि पीड़ित छात्रा और उसके तीन दोस्त भी चिन्मयानंद से पांच करोड़ फिरौती मांगने के  आरोप में जेल में बंद हैं।
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प्रशासन पीड़ित छात्रा और चिन्मयानंद की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है इसलिए कोर्ट में पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराई जा रही है। पेशी के समय में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। बुधवार को उम्मीद थी कि चिन्मयानंद की पेशी दोपहर तक हो जाएगी, लेकिन दोनों पक्षों से जुड़े लोग इंतजार करते ही रह गए। 
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शाम करीब 4:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चिन्मयानंद की पेशी हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ाते हुए अगली तारीख 30 अक्तूबर तय कर दी।

चिन्मयानंद को एसआईटी ने 20 सितंबर को मुमुक्षु आश्रम से गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में बंद हैं। उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए वकीलों ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर 30 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू शर्मा के कोर्ट में एक घंटे से अधिक बहस की थी, लेकिन कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।

22 सितंबर के बाद हाईकोर्ट में लगाई जा सकती है जमानत अर्जी
निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद चिन्मयानंद के वकील कानूनी राय मशविरा के बाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक चिन्मयानंद की जमानत के लिए 22 सितंबर को प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। चिन्मयानंद के वकीलों को एसआईटी की ओर से 22 सितंबर को हाईकोर्ट में दाखिल करने वाली स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार है।

छात्रा की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल
सूत्रों के मुताबिक छात्रा की जमानत के लिए उनके वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। जमानत पर किसी तरह की आपत्ति न लग पाए इसलिए छात्रा की ओर से बचाव के कई कानूनी दांव पेच आजमाते हुए फिरौती मामले में संजय को किंग मेकर और छात्रा को इस घटना में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कही गई है। वहीं छात्रा के पिता ने बताया कि वह हाईकोर्ट में जमानत के लिए वकीलों से राय मशविरा ले रहे हैं।
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