Bareilly: बवाल के बाद नगर निगम ने सील किया था मार्केट, 22 दुकानदार पहुंचे हाईकोर्ट, कार्रवाई को ठहराया गलत
बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद नावल्टी स्थित मार्केट को सील किया गया था। इस मार्केट के 22 दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई का गलत ठहराया है।
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बरेली में नावल्टी चौराहे के पास पहलवान साहब की मजार की आड़ में बनी मार्केट के 22 दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई की तारीख नहीं लगी, लेकिन नगर निगम को जवाब दाखिल करना है। इसलिए नगर निगम के कर्मचारी-अधिकारी अभिलेख खंगाल रहे हैं।
नॉवल्टी चौराहे पर पहलवान साहब की मजार की आड़ में सड़क और पटरी की जमीन पर 74 दुकानें बनाने का आरोप लगाते हुए नगर निगम ने कार्रवाई की है। सभी दुकानों को 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद सील किया गया था। दुकानें सील होने के बाद हाईकोर्ट में दुकानदारों ने अपने कब्जे को जायज और नगर निगम की कार्रवाई को गलत ठहराया है। साथ ही बेदखली की कार्रवाई रोकने और दुकानों को खोलने का आग्रह किया है। जिस जमीन पर मार्केट बनी है, उसे वक्फ का बताया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट तक मामले चल रहे हैं।
वर्षों पुराना है मार्केट
मार्केट वर्षों पुराना है लेकिन सीलिंग की कार्रवाई तब हुई जब बवाल हो गया। दुकानदारों ने मार्केट को बवालियों से जोड़ने पर आपत्ति की है। उनका कहना है कि वे नगर निगम को कर अदा करते रहे हैं। ऐसे में कब्जा नाजायज कैसे हो सकता है। नगर आयुक्त संजीव कुमार ने बताया कि नगर निगम हाईकोर्ट में अपनी पैरवी करेगा। इसके बाद जो आदेश मिलेगा। उसके हिसाब से अगली कार्रवाई होगी।
फाइक एन्क्लेव के दो मकान सील करने नहीं पहुंची बीडीए की टीम
फाइक एन्क्लेव में आगा और नदीम के मकान के निर्माण को बीडीए ने 10 अक्तूबर को अवैध बताकर नोटिस जारी किए थे। बारादरी कोतवाली पुलिस के जरिये नोटिस तामील कराए गए। नोटिस में भवन स्वामियों को 13 अक्तूबर से पहले भवन खाली करने के आदेश दिए गए थे और इसके बाद सीलिंग की जानी थी, लेकिन समय बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
बता दें बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद मौलाना और उनके करीबियों की संपत्तियों को खंगाला गया है। इसी कॉलोनी में मौलाना तौकीर रजा ने फरहत के यहां पनाह ली थी। इस मकान को मानचित्र के विपरीत बताकर बीडीए सील कर चुका है। बीडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह उनकी नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। जो मकान मानचित्र के विपरीत बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई किसी भी दिन हो सकती है।