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शाहजहांपुर: जमातियों की जमानत पर 24 जून को सुनवाई, जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल

Thu, 18 Jun 2020 11:46 AM IST
प्राची प्रियम संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: प्राची प्रियम Updated Thu, 18 Jun 2020 11:46 AM IST
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Shahjahanpur district court to hear bail plea of jamatis on june 24
जमाती (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

शाहजहांपुर जिला एवं सत्र न्यायालय रामबाबू शर्मा की अदालत में थाईलैंड निवासी जमातियों हसई, सोब्री, युसुफ, हारिश, अब्दुल, रोरसा, सुराचाई, मखोशी, मारुफी और हसनमीना की जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिला जज ने इसपर सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख नियत की है। 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सदर बाजार की पुलिस ने इन तब्लीगी जमातियों को 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर अस्थाई जेल में भेज दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन लोगों की जमानत अर्जी मई महीने में खारिज कर दी गई थी।
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शहर के खलील शर्की मुहल्ला स्थित मरकज में रुके थाईलैंड के 9 और तमिलनाडु के दो जमातियों को मरकज के केयरटेकर के साथ दो अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन कराया गया था। थाईलैंड के एक जमाती की रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी। 30 अप्रैल को क्वारंटीन की अवधि पूरी होने पर सभी को अस्थायी जेल में भेज दिया गया था। 
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बुधवार को जमातियों के वकीलों की ओर से जिला जज रामबाबू शर्मा की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई। इसमें जमातियों के वैध पासपोर्ट व वीजा से भारत आने, उन पर कोई आपराधिक मामला न होने समेत कई अन्य तर्क दिए गए और जमानत देने की मांग की गई है। 

जिला जज ने इस पर सुनवाई के लिए तारीख दे दी है। इससे पहले 18 मई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ओमवीर सिंह ने जमातियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। थाईलैंड के जमातियों पर भारत व उसके किसी भाग में प्रवेश करने व ठहरने के लिए जारी किए गए वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप को अतिगंभीर व अजमानतीय बताया था। 


वहीं, तमिलनाडु के दो जमातियों व मरकज के केयरटेकर की जमानत सीजेएम कोर्ट से पूर्व में मंजूर हो चुकी है, लेकिन तमिलनाडु के जमाती थाईलैंड के जमातियों के द्विभाषिए होने के कारण अस्थायी जेल में ही हैं।

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