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शहर के नौ थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
Updated Thu, 15 Feb 2018 08:47 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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श्यामगंज में चाइनीज माझे से महिला कांस्टेबल की गर्दन कटने के बाद पहले फ्लाईओवर के 100 मीटर एरिया में धारा 144 लागू की गई थी। अब प्रशासन ने शहर के अन्य इलाकों में भी चाइनीज माझे की बिक्री को प्रतिबंधित करते हुए प्रत्येक थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ओपी वर्मा ने बताया कि थाना बारादरी से मिली आख्या में बताया गया कि आंचल कालोनी से रेलवे माल गोदाम रोड निर्मित श्यामगंज फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद आस-पास घर की छतों से चाइनीज माझे से पतंग उड़ाई जाती है। इससे पुल पर चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाइनीज मांझे का प्रयोग खतरनाक बताते हुए कहा गया है कि पुल पर चलने वाले कई लोगों की गर्दन कटने से बची हैं। हाल ही में माझे में फंसकर महिला सिपाही की गर्दन कट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुल से गुजरने वाले अन्य लोगों के घायल होने की शिकायतें लगातार थाने पर प्राप्त हो रही हैं। एडीएम सिटी के अनुसार इससे पूर्व भी किला ओवरब्रिज पर भी चाइनीज मांझे से बाइक सवार छात्र की मौत हो चुकी है और कई घायल हो चुके हैं। दुर्घटना होने पर जनता द्वारा सड़कों पर जाम लगाये जाते हैं, जिससे कानून व्यवस्था खराब होने का खतरा रहता है। इसलिए शहर के नौ थाना क्षेत्रों कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, इज्जतनगर, बिथरी चैनपुर, कैंट, सीबीगंज, किला, सुभाषनगर में धारा 144 के तहत चाइनीज मांझा, सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित माझा, नायलॉन माझा और पतंग, उसकी डोरी का निर्माण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध 10 अप्रैल 2018 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध के बाद भी चाइनीज माझा और पतंग की बिक्री करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।
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