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सरनिया मामला : एनएचएआई ने 1.72 करोड़ रुपये दिया मुआवजा
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बरेली। सरनिया के गाटा संख्या 156 की अधिग्रहीत भूमि के बदले एनएचएआई ने 1,72,93,407 रुपये मुआवजा जारी कर दिया है, लेकिन भूस्वामी इतना मुआवजा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। भूस्वामी का कहना है कि कोर्ट के फैसले के अनुसार ही वह मुआवजा लेंगे।
रिंग रोड स्थित सरनिया के गाटा संख्या 156 की अधिग्रहीत भूमि के बदले साढ़े बारह करोड़ रुपये के मुआवजे का मूल्यांकन किया गया था, लेकिन भुगतान से पहले ही जांच में अधिक मुआवजा तय किए जाने की पुष्टि हुई। इसी मामले में एनएचएआई ने आर्बिटेशन दायर किया था, जिसमें मुआवजा घटकर दो करोड़ रुपये से कम हो गया। एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय ने यह मुआवजा भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया भूमि अध्याप्ति अधिकारी कर रहे हैं।
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रिंग रोड स्थित सरनिया के गाटा संख्या 156 की अधिग्रहीत भूमि के बदले साढ़े बारह करोड़ रुपये के मुआवजे का मूल्यांकन किया गया था, लेकिन भुगतान से पहले ही जांच में अधिक मुआवजा तय किए जाने की पुष्टि हुई। इसी मामले में एनएचएआई ने आर्बिटेशन दायर किया था, जिसमें मुआवजा घटकर दो करोड़ रुपये से कम हो गया। एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय ने यह मुआवजा भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया भूमि अध्याप्ति अधिकारी कर रहे हैं।
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