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Bareilly News: नवीनीकरण नहीं कराने वाले एक लाख से ज्यादा वाहनों के पंजीकरण निलंबित

Sat, 17 Jun 2023 12:55 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jun 2023 12:55 AM IST
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Registration of more than one lakh vehicles not renewed suspended
बरेली। नोटिस के बाद भी पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराने पर परिवहन विभाग ने जिले में एक लाख से ज्यादा निजी वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। इनके पंजीकरण की वैधता 31 मार्च को ही समाप्त हो चुकी है। 15 दिन में नवीनीकरण नहीं कराने पर पंजीकरण निरस्त कर वाहनों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। वाहनों का पूरा डाटा भी डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे वाहन सड़क पर रफ्तार भरते मिले तो उनको सीज करने के साथ वाहन स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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वाहनों के पंजीकरण की वैधता अधिकतम 15 साल होती है। जिले में 1,09,437 वाहनों के पंजीकरण की वैधता खत्म हो चुकी है। इनमें 65 हजार दोपहिया व शेष अन्य वाहन शामिल हैं। इन वाहनों का पंजीकरण निलंबित करते हुए धारा 54 के तहत निरस्तीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों के संचालन को माना खतरा
परिवहन विभाग का मानना है कि 15-20 साल पुराने वाहनों का सार्वजनिक सड़कों पर संचालन बड़ा खतरा है। इनसे लोगों की जान-माल का नुकसान हो सकता है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 53 के तहत बिना पंजीकरण के वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकता। नोटिस मिलने के बाद कुछ वाहन स्वामियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन वाहनों की संख्या के मुकाबले यह संख्या बेहद कम हैं।
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वर्जन
जिले में एक लाख से अधिक वाहनों की पंजीकरण की वैधता खत्म हो गई है। नवीनीकरण नहीं कराने पर इनके पंजीकरण को निलंबित करते हुए निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। - मनोज कुमार, आरटीओ प्रशासन
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