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Bareilly News: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 85 लाख की आरसी जारी
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बरेली। मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी के लिए 85 लाख की आरसी जारी की है। यह कार्रवाई दुर्घटना के तीन मामलों में पारित आदेश से संबंधित है। अभिकरण के आदेश को इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, लेकिन कोई स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) न होने से अभिकरण ने आरसी जारी की है। अभिकरण ने डीएम से प्रतिकर राशि की वसूली कर 14 अगस्त तक जमा कराने का आदेश दिया है।
मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के पीठासीन अधिकारी ने इंश्योरेंस कंपनी से सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ अवार्ड की धनराशि की वसूली कर 14 अगस्त तक न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया है। जारी आरसी के मुताबिक, पीड़ित पक्ष के अंशू सूरी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक के विरुद्ध 29 जून 2022 को अभिकरण में वाद दाखिल किया था। इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच शहर के सिविल लाइंस में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित है। संबंधित वाद में सात नवंबर 2024 को फैसला आया था। इसमें इंश्योरेंस कंपनी को 74,77,320 रुपये के भुगतान का आदेश हुआ था।
आदेश में याचिका प्रस्तुत होने की तिथि 29 जून 2022 से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश था। न्यायालय ने पूरी धनराशि एक महीने के अंदर जमा करने की हिदायत दी थी। लेकिन, इंश्योरेंस कंपनी ने यह पैसा जमा न कर न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।
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इंश्योरेंस कंपनी ने कई तिथियां लेने के बाद भी अभी तक स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया। ऐसे में अभिकरण के पीठासीन अधिकारी ने इंश्योरेंस कंपनी को आरसी जारी की है। संवाद
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मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के पीठासीन अधिकारी ने इंश्योरेंस कंपनी से सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ अवार्ड की धनराशि की वसूली कर 14 अगस्त तक न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया है। जारी आरसी के मुताबिक, पीड़ित पक्ष के अंशू सूरी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक के विरुद्ध 29 जून 2022 को अभिकरण में वाद दाखिल किया था। इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच शहर के सिविल लाइंस में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित है। संबंधित वाद में सात नवंबर 2024 को फैसला आया था। इसमें इंश्योरेंस कंपनी को 74,77,320 रुपये के भुगतान का आदेश हुआ था।
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आदेश में याचिका प्रस्तुत होने की तिथि 29 जून 2022 से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश था। न्यायालय ने पूरी धनराशि एक महीने के अंदर जमा करने की हिदायत दी थी। लेकिन, इंश्योरेंस कंपनी ने यह पैसा जमा न कर न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।
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इंश्योरेंस कंपनी ने कई तिथियां लेने के बाद भी अभी तक स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया। ऐसे में अभिकरण के पीठासीन अधिकारी ने इंश्योरेंस कंपनी को आरसी जारी की है। संवाद