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भुगतान न करने पर चीनी मिल की कटेगी आरसी

Sun, 07 Jun 2015 01:27 AM IST
बरेली
बरेली Updated Sun, 07 Jun 2015 01:27 AM IST
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 डीएम गौरव दयाल ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। चीनी मिल महाप्रबंधकों को समय सीमा में गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर चीनी मिलों की आरसी जारी कर वसूली की चेतावनी दी है।

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डीएम ने शनिवार को कैम्प कार्यालय पर चीनी मिलों के महाप्रबंधकों के साथ बैठक की। कहा कि जिले की पांच चीनी मिलों पर 280 करोड़ रुपये बकाया है। हाईकोर्ट का आदेश है कि इसमें से 15 जून तक 25 प्रतिशत, फिर 30 तक 25 प्रतिशत और 15 जुलाई तक 25 प्रतिशत अवशेष भुगतान किया जाए। कुल 15 जुलाई तक 75 प्रतिशत भुगतान किया जाए। बहेड़ी चीनी मिल पर सबसे अधिक बकाया है। पंद्रह जून तक बहेड़ी चीनी मिल को 29.48 करोड़ रुपये, मीरगंज को 12.47 करोड़ रुपये, नवाबगंज को 4.03 करोड़ रुपये और फरीदपुर को 13.21 करोड़ रुपये, सेमीखेड़ा को 1.97 करोड़ रुपये भुगतान करना है। डीएम ने सभी चीनी मिलों के महाप्रबंधकों को हिदायत दी कि अगर हाईकोर्ट के निर्देश पर समयावधि में बकाया भुगतान नहीं किया गया तो आरसी जारी कर वसूली कराई जाएगी। बहेड़ी चीनी मिल पर सबसे अधिक बकाया होने पर डीएम ने चिंता जताते हुए मिल प्रबंधन को मालिकों से संपर्क कर भुगतान की व्यवस्था कराने को कहा। बैठक में एसडीएम बहेड़ी रजनीश राय, जिला गन्ना अधिकारी शैलेंद्र कुमार मौर्य कुमार समेत पांचों चीनी मिलों के अधिकारी मौजूद  रहे।
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