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निदा पर फतवे के मामले में अदालत में हाजिर हुए दोनों मुफ्ती, जमानत कराई

Wed, 02 Oct 2019 02:14 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Oct 2019 02:14 AM IST
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बरेली। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान के खिलाफ फतवा देने के मामले में आरोपी शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम और मरकजी दारुल इफ्ता के मुफ्ती अफजाल रजवी ने सोमवार को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल की। एसीजेएम अतुल चौधरी की अदालत ने दोनों मुफ्तियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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तीन तलाक और हलाला पीड़ित महिलाओं की लड़ाई लड़ रही निदा खान के खिलाफ दरगाह आला हजरत के मरकजी दारुल इफ्ता के मुफ्ती अफजाल रजवी ने 17 जुलाई 2018 को फतवा जारी किया था। इस फतवे में निदा और उनके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का हुक्म देते हुए मैयत जैसे मामलों में भी इस परिवार से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इस फतवे का एलान बाद में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर किया था। निदा की ओर से एफआईआर कराने के बाद अब इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। अदालत ने सुनवाई की तारीख तीन अक्तुबर तय कर रखी है। दोनों मुफ्तियों को इस तारीख पर हाजिर होने के लिए समन भी जारी किए जा चुके हैं। सुनवाई की तारीख से पहले ही दोनों मुफ्तियों ने मंगलवार को अदालत में हाजिर होकर जमानत करा ली। कोर्ट ने दोनो को बीस-बीस हजार रुपये के दो जमानती देने के आदेश दिए हैं।
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