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Bareilly News: स्टांप चोरी पर 50 हजार जुर्माना समेत 4.41 लाख जमा करने का आदेश

Thu, 24 Jul 2025 02:38 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jul 2025 02:38 AM IST
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Order to deposit Rs 4.41 lakh including Rs 50 thousand fine for stamp theft
बरेली। जमीन की खरीद-फरोख्त में स्टांप चोरी के मामले में एडीएम वित्त एवं राजस्व ने क्रेता पर 50 हजार रुपये अर्थदंड के साथ कुल 4.41 लाख रुपये अदा करने का आदेश जारी किया है। मिनी बाइपास रोड संख्या-25 पर स्थित अतुल यादव की जमीन का बैनामा 26 दिसंबर 2022 को मिथलेश यादव ने कराया था। बताया जा रहा है कि स्टांप की कमी के मामले में छह अक्टूबर 2024 को प्रेमबाबू अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी।
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जांच में पता चला कि भूमि पर 4,56,540 रुपये का स्टांप और 65,220 रुपये का निबंधन शुल्क अदा करना चाहिए था, लेकिन क्रेता मिथलेश यादव ने 1.13 लाख रुपये स्टांप और 17,560 रुपये का निबंधन शुल्क अदा किया है।
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बैनामा में 3,43540 रुपये का स्टांप और 47,660 रुपये का निबंधन शुल्क कम अदा किया गया है। इस पर एडीएम राजस्व एवं वित्त न्यायालय ने वाद दर्ज कर सुनवाई की। इसके बाद 4.41 लाख रुपये भुगतान का आदेश जारी किया। न्यायालय ने बैनामे की तिथि से अदायगी वाले दिन तक डेढ़ प्रतिशत ब्याज भी लगाया है। संवाद
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