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Bareilly News: गैंगस्टर सद्दाम और लल्ला गद्दी की 5.29 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
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बरेली। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले गैंगस्टर अब्दुल समद उर्फ सद्दाम व उसके गुर्गे मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की 5.29 करोड की अचल संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क की जाएगी। बुधवार को डीएम रविंद्र कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। कुर्की की कार्रवाई 15 दिन के भीतर की जाएगी। अशरफ काफी समय तक बरेली सेंट्रल जेल में रहा था। उसकी शह पर सद्दाम व लल्ला गद्दी ने आपराधिक कृत्यों और अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी। बीते साल अक्तूबर में सद्दाम की लग्जरी कार भी 11.50 लाख रुपये में कुर्क कर दी गई थी।
मूल रूप से प्रयागराज के थाना पुरा मुफ्ती के गांव हटवा उपहार अहमदपुर निवासी सद्दाम बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र अंतर्गत फाइक एन्क्लेव में रहता था। बारादरी थाना क्षेत्र के ही चक महमूद कांकर टोला का रहने वाला लल्ला गद्दी उसका खास गुर्गा है। अशरफ के बरेली सेंट्रल जेल में रहने के दौरान दोनों ने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी। अतीक और अशरफ की काली कमाई को ठिकाने लगाने का काम भी सद्दाम और लल्ला गद्दी करते थे। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद दोनों के खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इसके बाद बारादरी थाने में भी लल्ला गद्दी के खिलाफ रंगदारी के दो और मामले दर्ज कराए गए। डीएम रविंद्र कुमार ने कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक एसडीएम सदर को नामित किया है।
आरोपियों को तीन माह का समय
सद्दाम और लल्ला गद्दी को तीन माह का समय दिया गया है। इस दौरान दोनों को कुर्क की गई संपत्ति के स्रोतों और अर्जन की परिस्थितियों को दर्शाते हुए जिलाधिकारी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। अगर इसके बाद पक्ष रखा तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। संवाद
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मूल रूप से प्रयागराज के थाना पुरा मुफ्ती के गांव हटवा उपहार अहमदपुर निवासी सद्दाम बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र अंतर्गत फाइक एन्क्लेव में रहता था। बारादरी थाना क्षेत्र के ही चक महमूद कांकर टोला का रहने वाला लल्ला गद्दी उसका खास गुर्गा है। अशरफ के बरेली सेंट्रल जेल में रहने के दौरान दोनों ने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी। अतीक और अशरफ की काली कमाई को ठिकाने लगाने का काम भी सद्दाम और लल्ला गद्दी करते थे। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद दोनों के खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इसके बाद बारादरी थाने में भी लल्ला गद्दी के खिलाफ रंगदारी के दो और मामले दर्ज कराए गए। डीएम रविंद्र कुमार ने कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक एसडीएम सदर को नामित किया है।
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आरोपियों को तीन माह का समय
सद्दाम और लल्ला गद्दी को तीन माह का समय दिया गया है। इस दौरान दोनों को कुर्क की गई संपत्ति के स्रोतों और अर्जन की परिस्थितियों को दर्शाते हुए जिलाधिकारी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। अगर इसके बाद पक्ष रखा तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। संवाद
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