बरेली: पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन का मिलेगा मौका, डीएम ने जारी किए निर्देश
बरेली में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और अपात्रों के नाम हटवाने का मौका मिलेगा। इस संबंध में डीएम अविनाश सिंह ने जांच और निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
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बरेली जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, संशोधन कराने और अपात्र मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए लोगों को मौका मिलेगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी निर्वाचन संबंधी नोटिस जारी होने से पहले तक आवेदन किए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी एसडीएम और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-9(8) के तहत नामांकन की अंतिम तारीख के बाद और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की जांच की जाएगी, लेकिन नाम जोड़ने, संशोधन और नाम हटाने की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तारीख तक ही पूरी की जा सकेगी।
निर्वाचन कार्यालय के निर्देश के मुताबिक, इस अवधि में प्राप्त आवेदनों के आधार पर परिवर्धित, संशोधित और विलोपित नामों की सूची सुरक्षित रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद इनका ऑनलाइन डाटा दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद सत्यापित सूची के अनुसार मतदाता सूची में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाए। हर सप्ताह के अंत तक प्राप्त दावों और आवेदनों का निस्तारण कर सत्यापित आवेदनों की संख्या का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को उपलब्ध कराना होगा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र का नाम सूची में दर्ज न हो।