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Bareilly News: सिर्फ दो सौ रुपये में सेटेलाइट अड्डा परिसर पर अतिक्रमण की खुली छूट

Wed, 26 Jul 2023 02:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 26 Jul 2023 02:38 AM IST
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Open permission for encroachment on satellite base premises for only two hundred rupees
बरेली। सेटेलाइट बस अड्डा परिसर पर अधिकारियों ने अतिक्रमण की खुली छूट दे रखी है। यहां टिन शेड का फूड प्लाजा हो या फिर परिसर में स्थित पराग पार्लर, दोनों स्थानों पर अनुबंध से दोगुनी जगह घेर ली गई है। ठेला-खोमचा भी लगवाए जा रहे हैं। अतिक्रमण की वजह से ही परिसर में गंदगी रहती है। बसों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। यात्रियों को परेशानी होती है। हादसों का खतरा भी बना रहता है।
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सेटेलाइट बस स्टैंड पर यूपी के करीब 90 डिपो के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान की बसों का आना जाना होता है। बस अड्डा परिसर में पर्याप्त स्थान भी नहीं है। ऐसे में सेटेलाइट ओवरब्रिज के नीचे भी बसों को खड़ा करना पड़ता है। यहां आने वाली अन्य डिपो की बसों से पार्किंग शुल्क भी वसूल किया जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डा के टिन शेड में फूड प्लाजा और परिसर में पराग पार्लर है। पराग पार्लर के आसपास सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। यहां अवैध रूप से आठ-नौ ठेले लगते हैं। पार्लर के लिए जितनी भूमि तय की गई है उससे कहीं ज्यादा भूमि को घेर लिया गया है। परिसर में अवैध रूप से लगने वाले ठेले-खोमचों से रोजाना 200-200 रुपये वसूल किए जाते हैं। इन पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान की गुणवत्ता भी बेहद खराब है।
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पराग पार्लर का अनुबंध सिर्फ डेयरी उत्पादों की बिक्री के लिए
परिवहन निगम ने पराग पार्लर का अनुबंध सिर्फ डेयरी उत्पादों की बिक्री के लिए किया है। पार्लर पर डेयरी उत्पादों के अलावा अन्य सभी सामान बिकते हैं। आसपास ठेलों पर भी अवैध रूप से खाने-पीने का सामान बिकता है। यहां भीड़ लगी रहती है। खाने-पीने के बाद यात्री यहीं गंदगी करते हैं। नाले के पास कीचड़ के ऊपर खाने-पीने का सामान बेचकर यात्रियों को बीमारियां बांटी जा रही हैं। हाल ही में प्रमुख सचिव के दौरे के दौरान बदइंतजामियों पर पर्दा डालने के लिए ठेले-खोमचों को हटाने के साथ ही पार्लर पर डेयरी उत्पादों को रखा गया था। बाद में डेयरी उत्पादों को हटाकर अन्य सामान रख दिए गए।
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अनुबंध से ज्यादा जगह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार ही खाने-पीने के सामान की बिक्री की जा सकती है। फूल प्लाजा और पराग पार्लर के अनुबंध और तय शर्तों को दिखवाया जा रहा है।
- योगेंद्र कुमार, एआरएम रुहेलखंड डिपो
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