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घबराए नहीं, मेहनत की कमाई रद्दी नहीं होगी
ब्यूरो/अमर उजाला, बरेली
Updated Fri, 11 Nov 2016 12:59 AM IST
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Not panic, do not waste hard-earned
- फोटो : बरेली, अमर उजाला
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आपके पास 500 और एक हजार के पुराने नोट हैं तो घबराएं नहीं, सब्र रखें। इस करेंसी को दबलने के लिए काफी समय है, यह रकम आसानी से बदल जाएगी। बैंक में जितना चाहें उतना धन जमा कर सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखें कि आयकर के नियमों का उल्लंघन न हो। सरकार ने देश में ईमानदारी लाने के लिए बदलाव किया है, इसलिए हमें भी इन रुपयों को बदलने में ईमानदारी बरतनी होगी।
आयकर के वकील अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि व्यक्ति की ढाई लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री है। इसलिए आप अपने खाते में ढाई लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। बशर्तें कि आपके पास इस राशि के रखने का तर्क हो। पांच लाख रुपये तक आपके खाते में कई सालों की जमा धनराशि है तो भी आप किसी तरह की चिंता न करें। इससे अधिक नौ लाख तक राशि जमा होने पर आयकर विभाग आपसे ब्योरा ले सकते हैं। उसके बाद यानी कि 10 लाख या इससे अधिक राशि आपके खाते में है तो आपका खाता आयकर विभाग की मॉनिटरिंग में रहेगा।
कैनरा बैंक चौरी चौराहा के प्रबंधक एनके जौहरी का कहना है कि आरबीआई और इनकम टैक्स विभाग की नई गाइड लाइन के अनुसार पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। उन्हें रोका नहीं जा रहा है लेकिन ढाई लाख या ऊपर एक साथ जमा करने पर आयकर को रिपोर्ट भेजेंगे।
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आयकर के वकील अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि व्यक्ति की ढाई लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री है। इसलिए आप अपने खाते में ढाई लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। बशर्तें कि आपके पास इस राशि के रखने का तर्क हो। पांच लाख रुपये तक आपके खाते में कई सालों की जमा धनराशि है तो भी आप किसी तरह की चिंता न करें। इससे अधिक नौ लाख तक राशि जमा होने पर आयकर विभाग आपसे ब्योरा ले सकते हैं। उसके बाद यानी कि 10 लाख या इससे अधिक राशि आपके खाते में है तो आपका खाता आयकर विभाग की मॉनिटरिंग में रहेगा।
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कैनरा बैंक चौरी चौराहा के प्रबंधक एनके जौहरी का कहना है कि आरबीआई और इनकम टैक्स विभाग की नई गाइड लाइन के अनुसार पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। उन्हें रोका नहीं जा रहा है लेकिन ढाई लाख या ऊपर एक साथ जमा करने पर आयकर को रिपोर्ट भेजेंगे।
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