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Bareilly News: सबमर्सिबल पंप की एनओसी जरूरी, नहीं तो 10 हजार जुर्माना
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बरेली। अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लिए बिना व्यावसायिक उपयोग के लिए सबमर्सिबल पंप लगवाने पर दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलावा नगर निगम की टीम उसे उखड़वाएगी। इसमें आने वाला खर्च भी आपको ही देना होगा। पानी के दोहन को रोकने के लिए यह नियम अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।
अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि व्यावसायिक में भी अलग-अलग श्रेणी बनाई गई हैं। अब तक नगर निगम के बायलॉज में यह शामिल नहीं था, अब इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। श्रेणी के हिसाब से पंजीकरण, नियमितीकरण और सालाना शुल्क तय किया गया है। श्रेणी-1 में कोल्ड स्टोरेज, आइस फैक्ट्री, आरओ प्लांट, केमिकल फैक्ट्री, होटल, लॉज, डेयरी, सर्विस स्टेशन, गैराज, अस्पताल व नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अलावा सरकारी व अर्द्धसरकारी भवनों को शामिल किया गया है। यहां पंजीकरण शुल्क 50 हजार व सालाना शुल्क पांच हजार रुपये रखा गया है। इसी तरह श्रेणी-2 में टॉकीज, मेला व प्रदर्शनी आदि शामिल हैं। इसके लिए पंजीकरण शुल्क 10 हजार रुपये रखा गया है। श्रेणी-3 में निर्माणाधीन भवनों को रखा गया है। यहां पंजीकरण शुल्क 10 हजार रुपये रखा गया है।
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अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि व्यावसायिक में भी अलग-अलग श्रेणी बनाई गई हैं। अब तक नगर निगम के बायलॉज में यह शामिल नहीं था, अब इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। श्रेणी के हिसाब से पंजीकरण, नियमितीकरण और सालाना शुल्क तय किया गया है। श्रेणी-1 में कोल्ड स्टोरेज, आइस फैक्ट्री, आरओ प्लांट, केमिकल फैक्ट्री, होटल, लॉज, डेयरी, सर्विस स्टेशन, गैराज, अस्पताल व नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अलावा सरकारी व अर्द्धसरकारी भवनों को शामिल किया गया है। यहां पंजीकरण शुल्क 50 हजार व सालाना शुल्क पांच हजार रुपये रखा गया है। इसी तरह श्रेणी-2 में टॉकीज, मेला व प्रदर्शनी आदि शामिल हैं। इसके लिए पंजीकरण शुल्क 10 हजार रुपये रखा गया है। श्रेणी-3 में निर्माणाधीन भवनों को रखा गया है। यहां पंजीकरण शुल्क 10 हजार रुपये रखा गया है।
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