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नया रोस्टर: एक ही दिशा का खुलेगा बाजार तारीख के आधार पर
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बरेली। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन ने पांचों दिन बाजार खोलने की अनुमति देने की मांग खारिज कर दी। मंगलवार देर शाम जारी रोस्टर के मुताबिक बाजार आगे भी दिशा के ही आधार पर खुलेगा लेकिन इस बार दिन के बजाय तारीख को इसका आधार रखा गया है। प्रशासन ने 15 जुलाई से दो अगस्त तक के लिए जारी इस रोस्टर में दुकानें खोलने के समय में भी आधे घंटे की कटौती की गई है। अब रात में 9.30 के बजाय अब नौ बजे ही दुकानें बंद करनी पड़ेंगी।
अनलॉक-टू में आठ जून से प्रशासन ने दिशा के आधार पर दुकानें खोलने के लिए दिन तय किए थे। शासन की नई एडवाइजरी के मुताबिक अब चूंकि हफ्ते में पांच दिन ही बाजार खुलना है इसलिए प्रशासन ने नया रोस्टर जारी करना पड़ा है जो को 15 जुलाई यानी बुधवार से लागू होगा। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन के प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस दौरान शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में हाट, बाजार, गल्ला मंडी समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। बाकी दिनों में दिशा के आधार पर दुकानें और बाजार सुबह नौ से रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। पिछले रोस्टर में दुकानों को रात 9.30 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई थी। रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
खत्म हुई बृहस्पतिवार की साप्ताहिक बंदी
पुराने रोस्टर में मंगल, शुक्र और रविवार को पश्चिम और उत्तर दिशा और सोमवार, बुधवार व शनिवार को दक्षिण दिशा की ओर दुकानों के खोले जानी की व्यवस्था थी। बृहस्पतिवार को साप्तहिक बंदी का दिन तय था लेकिन नए रोस्टर में अब यह बंदी शनिवार और रविवार को होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि इन दोनों दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी दिन लगाया जा सकता है।
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शनिवार और इतवार के अलग नियम-कायदे
उद्योगों के साथ सब्जी-फल और दवा
की दुकानें बंदी में शामिल नहीं
शनिवार और रविवार को सब्जी-फल, मेडिकल समेत सभी आवश्यक उत्पाद और सेवाओं वाली दुकानें खुलेंगी। इन दोनों दिन इन पर दिशा के आधार पर दुकानें खोलने का रोस्टर भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा परसाखेडा, सीबीगंज सहित शहर व देहात के औद्योगिक क्षेत्र खुले रहेंगे।
श्यामगंज समेत सभी गल्ला मंडी
बंद मगर डेेलापीर मंडी खुलेगी
नए रोस्टर में शनिवार और रविवार को श्यामगंज समेत दूसरी सभी गल्ला मंडी बंद रहेंगी। इन दोनों ही दिन डेलापीर थोक फल व सब्जी मंडी खुलेगी रहेगी।
टेंपो-रिक्शा रहेंगे बंद, रोडवेज-रेल सेवा जारी
शनिवार और रविवार को टेंपो, ई-रिक्शा और रिक्शे नहीं चलेंगे। बाकी सभी प्राइवेट वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। रोडवेज और रेल सेवा बहाल रहेगी। हाईवे के साथ बाकी सड़कों पर मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इनके किनारे ढाबे और पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल खोलने पर भी प्रतिबंध नहीं
डीएम की एडजवाइरी के मुताबिक धार्मिक स्थलों को खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि यहां आपसी दूरी के साथ मास्क लगाने की अनिवार्यता को पहले की तरह लागू रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बैंक और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तर बंद, पुलों के काम होंगे
शनिवार को बैंक समेत जरूरी सेवा वाले विभागों के छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे लेकिन पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम समेत दूसरी निर्माणदायी संस्थाओं के काम प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।
दोनों दिन सैनिटाइजेशन के साथ चलेगा जागरूकता अभियान
शनिवार और रविवार को प्रशासन दूसरे विभागों के सहयोग से सैनिटाइजेशन कराने के साथ जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कोरोना से सतर्क रहने का संदेश देगा। इसमें नगर निगम की अहम भूमिका रहेगी।
15 जुुलाई से दो अगस्त तक के नए रोस्टर में दुकानों को दिशा के आधार पर खोलने के लिए तारीख तय कर दी गई है। दिन में व्यापारियों से वेबिनार के माध्यम से वार्ता के बाद नया रोस्टर तैयार किया गया है। -नितीश कुुमार, जिलाधिकारी
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अनलॉक-टू में आठ जून से प्रशासन ने दिशा के आधार पर दुकानें खोलने के लिए दिन तय किए थे। शासन की नई एडवाइजरी के मुताबिक अब चूंकि हफ्ते में पांच दिन ही बाजार खुलना है इसलिए प्रशासन ने नया रोस्टर जारी करना पड़ा है जो को 15 जुलाई यानी बुधवार से लागू होगा। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन के प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस दौरान शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में हाट, बाजार, गल्ला मंडी समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। बाकी दिनों में दिशा के आधार पर दुकानें और बाजार सुबह नौ से रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। पिछले रोस्टर में दुकानों को रात 9.30 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई थी। रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
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खत्म हुई बृहस्पतिवार की साप्ताहिक बंदी
पुराने रोस्टर में मंगल, शुक्र और रविवार को पश्चिम और उत्तर दिशा और सोमवार, बुधवार व शनिवार को दक्षिण दिशा की ओर दुकानों के खोले जानी की व्यवस्था थी। बृहस्पतिवार को साप्तहिक बंदी का दिन तय था लेकिन नए रोस्टर में अब यह बंदी शनिवार और रविवार को होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि इन दोनों दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी दिन लगाया जा सकता है।
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शनिवार और इतवार के अलग नियम-कायदे
उद्योगों के साथ सब्जी-फल और दवा
की दुकानें बंदी में शामिल नहीं
शनिवार और रविवार को सब्जी-फल, मेडिकल समेत सभी आवश्यक उत्पाद और सेवाओं वाली दुकानें खुलेंगी। इन दोनों दिन इन पर दिशा के आधार पर दुकानें खोलने का रोस्टर भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा परसाखेडा, सीबीगंज सहित शहर व देहात के औद्योगिक क्षेत्र खुले रहेंगे।
श्यामगंज समेत सभी गल्ला मंडी
बंद मगर डेेलापीर मंडी खुलेगी
नए रोस्टर में शनिवार और रविवार को श्यामगंज समेत दूसरी सभी गल्ला मंडी बंद रहेंगी। इन दोनों ही दिन डेलापीर थोक फल व सब्जी मंडी खुलेगी रहेगी।
टेंपो-रिक्शा रहेंगे बंद, रोडवेज-रेल सेवा जारी
शनिवार और रविवार को टेंपो, ई-रिक्शा और रिक्शे नहीं चलेंगे। बाकी सभी प्राइवेट वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। रोडवेज और रेल सेवा बहाल रहेगी। हाईवे के साथ बाकी सड़कों पर मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इनके किनारे ढाबे और पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल खोलने पर भी प्रतिबंध नहीं
डीएम की एडजवाइरी के मुताबिक धार्मिक स्थलों को खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि यहां आपसी दूरी के साथ मास्क लगाने की अनिवार्यता को पहले की तरह लागू रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बैंक और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तर बंद, पुलों के काम होंगे
शनिवार को बैंक समेत जरूरी सेवा वाले विभागों के छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे लेकिन पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम समेत दूसरी निर्माणदायी संस्थाओं के काम प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।
दोनों दिन सैनिटाइजेशन के साथ चलेगा जागरूकता अभियान
शनिवार और रविवार को प्रशासन दूसरे विभागों के सहयोग से सैनिटाइजेशन कराने के साथ जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कोरोना से सतर्क रहने का संदेश देगा। इसमें नगर निगम की अहम भूमिका रहेगी।
15 जुुलाई से दो अगस्त तक के नए रोस्टर में दुकानों को दिशा के आधार पर खोलने के लिए तारीख तय कर दी गई है। दिन में व्यापारियों से वेबिनार के माध्यम से वार्ता के बाद नया रोस्टर तैयार किया गया है। -नितीश कुुमार, जिलाधिकारी