फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Murder convict sentenced to life imprisonment in Bareilly

Bareilly News: युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, तीन साल पहले हुई थी वारदात

Thu, 19 Dec 2024 10:51 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 19 Dec 2024 10:51 AM IST
सार

बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई भारत की हत्या के मामले में बुधवार को फैसला आया। कोर्ट ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
Murder convict sentenced to life imprisonment in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के तीन साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पचपेड़ा गांव निवासी चंद्रपाल ने 23 अप्रैल 2021 को बहेड़ी थाने में हरेंद्र उर्फ पाली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पड़ोस के डूंगर प्रसाद की बेटी की शादी थी। 

विज्ञापन


इसमें उनका परिवार भी शामिल हुआ था। उनके बेटे भारत व नरेंद्र दावत खाकर घर लौट रहे थे। तभी पड़ोस के गांव खुटिया निवासी हरेंद्र उर्फ पाली ने उनके बेटे भारत को गोली मार दी। इससे भारत की मौके पर ही मौत हो गई। 
विज्ञापन


अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो ने हरेंद्र पाली को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शस्त्र अधिनियम के तहत भी पांच हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed